—गृहमंत्रालय ने जारी किया एडवाइजरी, देशभर में होगा लागू
—तबलीग कांड के चलते केंद्र सरकार ने नियमों में किया बदलाव
नयी दिल्ली /टीम डिजिटल: ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया (OCI ) कार्ड धारक यदि देश में किसी धर्मोपदेश (मिशनरी) या तबलीग या मीडिया गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें अब केंद्र सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। बहरहाल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घरेलू क्षेत्र (देश) में हवाई किराये के शुल्क, राष्ट्रीय उद्यानों, राष्ट्रीय स्मारकों एवं संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में उन्हें भारतीय नागरिकों की तरह ही समानता दी है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ओसीआई कार्ड धारक भारत में किसी भी उद्देश्य के लिए यात्रा करने को लेकर जीवनपर्यंत कई बार प्रवेश की अनुमति देने वाले वीजा हासिल करने के हकदार होंगे, लेकिन शोध करने या किसी मिशनरी या तबलीग या पर्वतारोहण या मीडिया से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उन्हें विदेशी नागरिक क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या भारतीय दूतावास से विशेष अनुमति हासिल करनी होगी। ओसीआई कार्डधारकों को भारत में किसी विदेशी दूतावास या विदेशी सरकार के संगठनों में इंटर्नशिप करने या भारत में किसी विदेशी दूतावास में नौकरी करने या किसी ऐसे स्थान का दौरा करने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी, जो संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है। कोरोना वायरस महामारी का प्रसार होने के कारण मार्च 2020 में जब देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया था, उस वक्त तबलीगी जमात के 2500 से अधिक सदस्य दिल्ली में संगठन के मुख्यालय में ठहरे हुए पाए गये थे, जबकि ज्यादा संख्या में लोगों के इकटठा नहीं होने को लेकर दिशानिर्देश एवं आदेश जारी किए गए थे। करीब 233 विदेशी तबलीगी कार्यकर्ताओं को वीजा नियमों का उल्लंघन करने को लेकर गिरफ्तार किया गया था और उनमें से कई को काली सूची में डाल दिया गया, जिससे भारत में उनके भविष्य के दौरे पर प्रतिबंध लग गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि ओसीआई कार्डधारकों को भारत में कितने समय के लिए भी ठहरने को लेकर अब विदेशी नागरिक क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) या विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिकारी (FRO) के समक्ष पंजीकरण कराने से छूट दे दी गई है। लेकिन उनके स्थायी आवासीय पता एवं उनके पेशा को लेकर बदलाव होने पर उन्हें एफआरआरओ या एफआरओ को सूचित करना होगा। ओसीआई कार्ड धारक अब भारत में घरेलू हवाई उड़ानों में, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों और म्यूजियम में प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के समकक्ष ही भुगतान करेंगे।
विदेश नागरिक होता है ओसीआई कार्ड धारक
गौरतलब है कि ओसीआई कार्ड धारक विदेश नागरिक होता है, जिसके पास विदेश का पासपोर्ट होता है और वह भारत का नागरिक नहीं है। अधिसूचना में बताया गया है कि उन्हें नियमों के मुताबिक भारत में ब’चों को गोद लेने, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जैसे भारतीय प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने में अनिवासी भारतीयों की तरह ही समानता मिलेगी। ओसीआई कार्ड धारकों को कृषि भूमि, फार्म हाउस या पौधारोपण वाली संपत्तियों के अलावा भारत में अचल संपत्तियों की खरीद-बिक्री और चिकित्सक, दंत चिकित्सक, नर्स और फार्मासिस्ट जैसे पेशे में भी कानून सम्मत समानता हासिल होगी।