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Tuesday, January 21, 2025

UP के 55 शहरों में लॉकडाउन खत्म, बडे शहरों में जारी रहेगी पाबंदी

— कोरोना के 600 से कम केस वाले जिलों में लॉकडाउन की छूट रहेगी
—सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी दुकाने एवं बाजार, शनिवार-रविवाबंदी
—कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं, नाइट कफ्र्यू जारी रहेगी
—कोचिंग, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब एवं शाॅपिंग माॅल्स पूर्णतः बंद रहेंगे
—रेस्टोरेन्ट से होम डिलीवरी की अनुमति, हाई-वे तथा एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे खुलेंगे

लखनऊ /टीम डिजिटल : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में लागू आंशिक कोरोना कफ्र्यू को 01 जून, की सुबह 7 बजे तक बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के 600 से कम एक्टिव केस वाले जनपदों में 01 जून, की सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आंशिक कोरोना कफ्र्यू में छूट दी जाए। इन जनपदों में सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक दैनिक रात्रिकालीन कफ्र्यू तथा शुक्रवार सायं 7 बजे से सोमवार प्रातः 7 बजे तक साप्ताहिक कोरोना कफ्र्यू प्रभावी रहेगा। खास बात यह है कि सरकार के नियम के मुताबिक प्रदेश के बडे जिलों मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर, खीरी सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं।
मुख्यमंत्री एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन जनपदों में दुकान,बाजार प्रातः सात बजे से सायं सात बजे तक सप्ताह में 05 दिन खोलने की अनुमति दी जाए। शनिवार तथा रविवार को साप्ताहिक बन्दी रहेगी। साप्ताहिक बन्दी की अवधि में पूरे प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फाॅगिंग का अभियान चलाया जाए। दुकान,बाजार के साथ सुपर मार्केट को, मास्क के अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इन क्षेत्रों में केवल सफाई कर्मियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को जाने की अनुमति होगी। आवश्यक सामग्री की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी जनपद में, जिसमें छूट लागू की जा रही है, सक्रिय कोरोना केस 600 से अधिक हो जाते हैं तो सम्बन्धित जनपद में छूट समाप्त हो जाएगी तथा अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर पुनः रोक लागू हो जाएगी। जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय केस की संख्या 600 से अधिक है, वहां फिलहाल कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। जब इन जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोरोना केस की कुल संख्या 600 से कम हो जाएगी, तब इन जनपदों में भी सभी छूट स्वतः लागू हो जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नियंत्रण अभियान से जुड़े फ्रण्टलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित किये जाएं। कर्मचारियों को रोस्टर निर्धारित कर कार्यालय बुलाया जाए। निजी प्रतिष्ठानों के कार्यालय भी कोविड गाइडलाइन्स के पालन के साथ खुल सकेंगे। सभी सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों के कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित की जाए।

स्कूल, काॅलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब एवं शाॅपिंग माॅल्स पूर्णतः बंद रहेंगे। स्कूल, काॅलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसार खोलने की अनुमति होगी। रेस्टोरेन्ट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, हाई-वे तथा एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे तथा ठेले,खोमचे वालों को खोलने की अनुमति, दो गज की दूरी तथा मास्क के साथ, होगी।

समस्त जनपदों में पुलिस द्वारा व्यापक पेट्रोलिंग की जाए

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समस्त जनपदों में पुलिस द्वारा व्यापक पेट्रोलिंग की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि छूट वाले जनपदों में कहीं पर, विशेषकर बाजारों में भीड़ एकत्र न होने पाए। बाजारों में क्रेता एवं विक्रेता दोनों के द्वारा मास्क का आवश्यक रूप से प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में निरंतर जागरूक किया जाए। इसके लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग किया जाए। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, रिक्शा/ई-रिक्शा/थ्री व्हीलर स्टैण्ड, अस्पताल, तहसील, कलेक्ट्रेट आदि परिसरों, सब्जी-फल मंडी, गल्ला मंडी, क्रय केन्द्र आदि में अनिवार्य रूप से पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी जाए।

यूपी में 24 घण्टों में कोरोना के 1,908 नए मामले आए

बैठक में मुख्यमंत्री 24 घण्टों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1,908 नए मामले आए हैं। इसी अवधि में 6,713 संक्रमित व्यक्तियों का सफल उपचार करके डिस्चार्ज किया गया है। 30 अप्रैल, 2021 को प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 3,10,783 थी, जो अब घटकर 41,214 रह गयी है। इस प्रकार 01 माह के दौरान कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में 87 प्रतिशत की कमी आयी है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में यह दर बढ़कर 96.4 प्रतिशत हो गयी है। प्रदेश में पिछले 24 घण्टों में 3,40,096 कोविड टेस्ट किए गए हैं। इसमें 1.42 लाख से अधिक टेस्ट आरटीपीसीआर विधि से किए गए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 04 करोड़ 90 लाख 96 हजार 625 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं।

ब्लैक फंगस के संक्रमण से प्रभावित मरीजों को दवा उपलब्ध हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास सफल रहे हैं। प्रदेश में संक्रमण निरन्तर कम हो रहा है। निगरानी समितियों द्वारा प्रत्येक लक्षण युक्त एवं संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति को मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए। कोरोना मुक्त व्यक्तियों में उत्पन्न कॉम्प्लिकेशंस का उपचार पोस्ट कोविड वाॅर्ड में कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि ब्लैक फंगस के संक्रमण से प्रभावित सभी मरीजों को समय पर दवा उपलब्ध हो जाए। इस संक्रमण के उपचार के लिए संस्तुत वैकल्पिक दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए।

यूपी के सभी बडे जिलों में छूट नहीं

खास बात यह है कि सरकार के नियम के मुताबिक प्रदेश के बडे जिलों मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर, खीरी सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं।

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