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Friday, August 29, 2025

मंदिर में घंटी बजाने और मूर्ति छूने पर पाबंदी, नहीं बंटेगा प्रसाद

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-कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन्स
. आदेश, 8 जून से खुलेगा सबकुछ, 6 फिट की दूरी जरूरी
—8 जून से खुल रहे धर्म स्थलों के लिए गाइडलाइन

-गर्भस्थ महिलाओं को बाहर न निकलने की हिदायत

नई दिल्ली /टीम डिजिटल । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया दिशा निर्देश जारी करते हुए हिदायत दी है कि कहीं भी जाओ एक-दूसरे से 6 फिट की दूरी बनाकर रखना होगा। लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया पर अब अमल शुरू हो गया है। इसके अलावा फेस कवर, मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना होगा। सार्वजनिक रूप से थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही हर कर्मचारी को आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। खास बात यह है कि उम्रदराज और गर्भस्थ महिला कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम की सुविधा मुहैया करानी होगी।
सरकारी एवं प्राईवेट कार्यालयों के खुलने के साथ ही अब 8 जून से धार्मिक और सभी तरह के पूजा स्थल खुल जाएंगे, वहीं कई सार्वजनिक गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी। नए दिशा निर्देश में संक्रमण वाले निषिद्ध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) में सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। केवल मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को ही छूट रहेगी। कंटेनमेंट जोन में कोई दफ्तर भी नहीं खुलेंगे। लेकिन जहां संक्रमण नहीं है, उन इलाकों में निर्धारित शर्तों के साथ दफ्तर खोले जा सकेंगे। लेकिन, 65 से ज्यादा आयु और गर्भस्थ महिलाओं को बाहर न निकलने की हिदायत मंत्रालय ने बरकरार रखी है। वहीं कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मिकों को वर्क फ्राम होम की सुविधा मुहैया कराने को कहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दफ्तर हो या मंदिर-मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा, हर जगह एक-दूसरे से 6 फीट की दूरी बना कर रखना होगा। इसके अलावा फेस कवर, मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना होगा। हाथ भले ही साफ हों, थोड़ी-थोड़ी देर में साबुन से 40-60 सेकंड तक हाथ धोते रहें। एल्कोहल वाले सैनिटाइजर से कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को सैनेटाइज करें।

छींकते व खांसते वक्त नाक-मुंह को ढंकें

मंदिर में घंटी बजाने और मूर्ति छूने पर पाबंदी, नहीं बंटेगा प्रसाद

छींकते अथवा खांसते वक्त नाक-मुंह को टिश्यू पेपर, रुमाल अथवा बाजू मोडकर कर ढंकें। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य की खुद मॉनीटरिंग करें और लक्षण दिखे तो अपने सुपरवाइजर को जानकारी दें। दफ्तरों में प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर या थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी। केवल वही स्टाफ दफ्तर आएगा, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हों। कंटेनमेंट जोन में रहने वाला कर्मचारी दफ्तर नहीं आएगा और इसकी जानकारी अपने सुपरवाइजर देगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारी को वर्क फ्राम होम की सुविधा देनी होगी।

वाहन चालकों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी

खास बात यह है कि नये निर्देश में कहा गया है कि वाहन चालकों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। चालक अगर कंटेनमेंट जोन में रहता है तो उसे वाहन चलाने की इजाजत नहीं होगी। वाहनों को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल का छिड़काव कर अंदर से सैनीटाइज करना होगा। दरवाजे, स्टीयरिंग और हैंडल-चाभियां आदि भी।

कार्यालयों के लिए सख्त निर्देश, मास्क  अनिवार्य

मंदिर में घंटी बजाने और मूर्ति छूने पर पाबंदी, नहीं बंटेगा प्रसाद

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक केवल उन्हें ही आफिस में घुसने दिया जाए, जिन्होंने मास्क पहन रखा हो। बैठकें जितना संभव हो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किया जाए। दफ्तर में कोविड-19 से संबंधित पोस्टर अथवा स्टैंड डिस्प्ले लगाए जाएं। दफ्तर, पार्किंग, कैफेटेरिया सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए दफ्तर या व्यावसायिक अथवा धार्मिक परिसर में खड़े होने के लिए मार्किंग की जाए।कार्यालयों में प्रवेश और बाहर निकलने का अलग-अलग दरवाजा होना चाहिए। काम वाली जगहों पर खुली हुई सतह को बार-बार साफ और सैनिटाईज किया जाए। वॉशरूम में नियमित रूप से सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था रखी जाए। सीटिंग व्यवस्था भी सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करते हुए की जाए। 24 से 30 डिग्री तापमान पर ही एयरकंडीशन चलाएं।

भीड़भाड़ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एलीवेटर, दरवाजे, बटन्स, हैंड रेल, बेंच, वॉशरूम आदि में नियमित रूप से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाए। कैफेटेरिया, कैंटीन और डायनिंग हाल में भीड़भाड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसके अलावा स्टाफ और वेटर्स को मास्क-ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच एक मीटर की दूरी बना कर सिटिंग व्यवस्था होगी। साथ ही किचन में भी स्टाफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे।

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