-केंद्र सरकार ने जारी किए अनलॉक-4 के दिशा निर्देश
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन में और ढील देते हुए अनलॉक-4 के लिए नया दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। यह एक सितंबर से लागू होंगे, जो 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे। इसके चलते दिल्ली समेत देश भर की मेट्रो का संचालन 7 सितंबर से बहाल कर दी जाएगी। हालांकि इसके परिचालन में कई शर्तें लगाई गई हैं। वहीं महामारी को देखते हुए स्कूल-कॉलेज अभी भी 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को इजाजत यथावत।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश में साफ कर दिया है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपनी तरफ से अलग से कोई लॉकडाउन लागू नहीं करेगा। केंद्र से मिले दिशा निर्देशों का पालन ही सुनिश्चित कराएगा। जिसके मुताबिक 21 सितंबर से सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को छूट दे दी गई है, लेकिन कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। कार्यक्रम में हर व्यक्ति के लिए फेस मास्क, सामाजिक दूरी बना कर रखना, थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य करनी होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन (निषिद्ध क्षेत्र) में अभी भी आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी तरह की गतिविधि को इजाजत नहीं दी गई है।
कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र स्कूल जा सकेंगे
गृहमंत्रालय की नए आदेशों के मुताबिक ऑनलाइन क्लास देने के लिए राज्य सरकारें 50 फीसद स्कूल स्टाफ को बुलाने की छूट दे सकते हैं।कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे। लेकिन इसके लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगा। इसके अलावा आईटीआई, एनआईईएसबीयूडी और आईआईई को भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है। पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को लैब और प्रयोग कार्य के लिए अपने संस्थान जाने की इजाजत मिल सकेगी।
इन गतिविधियों को मिली छूट-
-शर्तों के साथ चरबद्ध तरीके से 7 से मेट्रो का संचालन बहाल होगा।
-21 सितंबर से हो सकेंगे धार्मिक आयोजन, 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
-21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर खोलने को छूट दी गई।
-21 सितंबर से सियासी रैलियों और बाकी कार्यक्रमों को इजाजत, लेकिन 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
इन गतिविधियों में कोई ढील नहीं-
-स्कूल-कॉलेज समेत बाकी शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
-सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर जैसी गतिविधियों को भी कोई छूट नहीं।
-आवश्यक सेवाओं के सिवा कंटेनमेंट जोन (निषिद्ध क्षेत्र) में 30 सितंबर तक किसी गतिविधि की छूट नहीं।
-कंटेनमेंट जोन का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा।
-कंटेनमेंट जोन इलाकों की जानकारी जिला प्रशासन को अपनी वेबसाइट पर देनी होगी।
-कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के अलावा कहीं भी लोकल लॉकडाउन नहीं करेंगे।
-कोई भी राज्य सरकार प्रदेश के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और सामानों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाएगी। न ही अलग से किसी तरह की इजाजत या ई-परमिट जारी करेगी।
-देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से सुनिश्चित कराया जाए।
-दुकानों पर ग्राहकों के बीच निश्चित दूरी बनाने की व्यवस्था बनानी होगी।
-65 साल से ज्यादा आयु के वृद्धों को घर के बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
-गर्भवती महिला और 10 साल से कम आयु के बच्चों को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी।
-आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को बढ़ावा दिया जाए।