GST 2.0: भारत सरकार ने आम आदमी को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। नई दिल्ली में 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसके तहत जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों से 100 से ज्यादा जरूरी वस्तुओं और रोजमर्रा की चीजों के दाम कम होंगे, जबकि लग्जरी सामान, तंबाकू उत्पाद, और कैफीनयुक्त पेय पदार्थों पर टैक्स बढ़ाया गया है। नए जीएसटी रेट 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। आइए, विस्तार से जानते हैं कि जीएसटी 2.0 के तहत क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, साथ ही नई टैक्स स्लैब की पूरी लिस्ट।
जीएसटी 2.0 (GST 2.0) : क्या है खास?
जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) 2.0 के तहत सरकार ने टैक्स स्लैब को और सरल करने की कोशिश की है। इसका मकसद आम आदमी की जेब पर बोझ कम करना और जरूरी वस्तुओं को सस्ता करना है। इस सुधार के तहत खाने-पीने की चीजें, घरेलू सामान, कृषि उपकरण, हेल्थ प्रोडक्ट्स, और कपड़े जैसी चीजों पर टैक्स घटाया गया है। वहीं, लग्जरी गाड़ियां, सिगरेट, और क्रिकेट मैच के टिकट जैसे प्रीमियम सामान और सेवाओं पर टैक्स बढ़ाया गया है। इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और आम लोगों को राहत मिलेगी।
खाने-पीने की चीजों पर जीएसटी: रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती
खाने-पीने की चीजों पर टैक्स में बड़ी कटौती की गई है, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट कम होगा। नई टैक्स स्लैब के तहत कई जरूरी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी 12%-18% से घटाकर 5% या 0% कर दिया गया है। यहां देखें पूरी लिस्ट:
-
वनस्पति तेल और मोम: पहले 12%-18% टैक्स था, अब 5%।
-
मांस, मछली, और डेयरी प्रोडक्ट्स: मक्खन, घी, और पनीर जैसे उत्पादों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% (पनीर पर 0%)।
-
सोया दूध और फलों का रस: 12% से 5%।
-
चीनी, मिठाइयां, और चॉकलेट: चीनी, उबली मिठाइयां, और कोको पाउडर पर टैक्स 18% से 5%।
-
पास्ता, बिस्कुट, और कॉर्न फ्लेक्स: 12%-18% से 5%।
-
जैम, जेली, और सूखे मेवे: 12% से 5%।
-
पैकेज्ड रोटी, खाखरा, और पिज्जा ब्रेड: 5% से 0%।
इन बदलावों से रसोई का सामान सस्ता होगा, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को राहत मिलेगी।
घरेलू और कंज्यूमर वस्तुओं पर जीएसटी: रोजमर्रा की जिंदगी आसान
घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों पर भी जीएसटी कम किया गया है। ये बदलाव खास तौर पर उन सामानों पर लागू होंगे, जो हर घर में जरूरी हैं। नीचे देखें पूरी लिस्ट:
-
हेयर ऑयल, शैम्पू, और टूथपेस्ट: 18% से 5%।
-
टॉयलेट साबुन और शेविंग प्रोडक्ट्स: 18% से 5%।
-
टूथब्रश और डेंटल फ्लॉस: 18% से 5%।
-
किचनवेयर और टेबलवेयर: लकड़ी, लोहा, तांबा, और प्लास्टिक से बने बर्तनों पर 12% से 5%।
-
मोमबत्तियां और छाते: 12% से 5%।
-
सिलाई मशीन और सुई: 12% से 5%।
-
बच्चों के डायपर और फर्नीचर: बांस, बेंत, और रतन से बने फर्नीचर पर 12% से 5%।
-
पेंसिल, शार्पनर, और नोटबुक: 12% से 0%।
ये बदलाव खास तौर पर मध्यम वर्ग और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद होंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स पर जीएसटी: घरेलू उपकरण सस्ते
इलेक्ट्रॉनिक्स सामान पर भी टैक्स में कटौती की गई है, जिससे घरेलू उपकरणों की कीमतें कम होंगी। नई दरें इस प्रकार हैं:
-
एयर कंडीशनर (AC): 28% से 18%।
-
डिशवॉशर और टीवी: 28% से 18%।
-
मॉनिटर और प्रोजेक्टर: 28% से 18%।
ये बदलाव मध्यम वर्ग के लिए राहत लेकर आएंगे, जो अपने घरों में आधुनिक उपकरण खरीदना चाहते हैं।
कृषि और उर्वरक पर जीएसटी: किसानों को राहत
किसानों के लिए भी जीएसटी 2.0 में कई राहतें दी गई हैं। कृषि उपकरणों और उर्वरकों पर टैक्स कम किया गया है:
-
ट्रैक्टर और टायर: 1800cc से अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों को छोड़कर, बाकी पर 12% से 5%।
-
कृषि मशीनरी: मिट्टी जोतने, कटाई, और थ्रेशिंग मशीनों पर 12% से 5%।
-
स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई: 12% से 5%।
-
जैव-कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व: 12% से 5%।
-
पंप और हाइड्रोलिक पंप: 28% से 18% और 18% से 5%।
ये कदम किसानों की लागत कम करेंगे और खेती को और किफायती बनाएंगे।
हेल्थकेयर पर जीएसटी: स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती
स्वास्थ्य से जुड़े उत्पादों और सेवाओं पर भी टैक्स में कमी की गई है:
-
हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस: 18% से 0%।
-
थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट: 12%-18% से 5%।
-
ग्लूकोमीटर और मेडिकल ऑक्सीजन: 12% से 5%।
-
चश्मा और सर्जिकल दस्ताने: 12% से 5%।
-
कई दवाएं और दुर्लभ औषधियां: 12% से 5% या 0%।
इन बदलावों से स्वास्थ्य सेवाएं और दवाएं सस्ती होंगी, जिससे मरीजों को फायदा होगा।
कार और बाइक पर जीएसटी: छोटी गाड़ियां सस्ती, लग्जरी महंगी
वाहनों पर जीएसटी में मिश्रित बदलाव किए गए हैं। छोटी कारें और बाइक सस्ती होंगी, जबकि लग्जरी गाड़ियां महंगी होंगी:
-
छोटी कारें, तिपहिया, और कमर्शियल वाहन: 28% से 18%।
-
350cc से छोटी मोटरसाइकिल: 28% से 18%।
-
बड़ी एसयूवी और लग्जरी कारें: 28% से 40%।
-
साइकिल और गैर-मोटर तिपहिया: 12% से 5%।
-
टायर: 28% से 18%।
ये बदलाव मध्यम वर्ग को राहत देंगे, लेकिन लग्जरी वाहनों के शौकीनों की जेब पर असर पड़ेगा।
तंबाकू और पेय पदार्थ: सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक महंगे
तंबाकू और कैफीनयुक्त पेय पदार्थों पर टैक्स बढ़ाया गया है:
-
सिगरेट और तंबाकू उत्पाद: 28% से 40%।
-
बीड़ी: 28% से 18%।
-
कार्बोनेटेड और कैफीनयुक्त पेय: 28% से 40%।
-
पौधे-आधारित दूध और फल पेय: 18% से 5%।
ये कदम स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट के शौकीनों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी।
कपड़े और चमड़े पर जीएसटी: सस्ते परिधान
कपड़ों और चमड़े के सामान पर टैक्स कम किया गया है:
-
सिंथेटिक धागे और रेडिमेड कपड़े (₹2,500 तक): 12% से 5%।
-
₹2,500 से ज्यादा के कपड़े: 12% से 18%।
-
तैयार चमड़ा और चमड़े के सामान: 12% से 5%।
ये बदलाव कपड़ा उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होंगे।
हस्तशिल्प और कला: कारीगरों को बढ़ावा
हस्तशिल्प और कला उत्पादों पर भी टैक्स कम किया गया है:
-
नक्काशीदार कला और हस्तशिल्प लैंप: 12% से 5%।
-
हाथ से बने कागज और पेंटिंग: 12% से 5%।
ये कदम स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देंगे।
बिल्डिंग और ऊर्जा: निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा सस्ती
निर्माण सामग्री और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर टैक्स कम किया गया है:
-
टाइलें, ईंटें, और सीमेंट: 28% से 18%।
-
सौर पैनल और बायोगैस उपकरण: 12% से 5%।
सर्विस सेक्टर: सिनेमा और होटल सस्ते, जुआ महंगा
सर्विस सेक्टर में भी बदलाव किए गए हैं:
-
होटल (₹7,500/दिन से कम): 12% से 5%।
-
सिनेमा (टिकट ₹100 से कम): 12% से 5%।
-
क्रिकेट टिकट और कैसीनो: 12% से 18% और 28% से 40%।
जीएसटी 2.0 से आम आदमी को राहत
जीएसटी 2.0 के तहत सरकार ने जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स कम करके आम आदमी को बड़ी राहत दी है। खाने-पीने की चीजें, घरेलू सामान, और स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती होंगी, जबकि लग्जरी सामान और अस्वास्थ्यकर उत्पाद महंगे होंगे। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे और दीपावली से पहले बाजार में रौनक बढ़ाएंगे।
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Women Express पर. Hindi News और India News in Hindi से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर ज्वॉइन करें, Twitter पर फॉलो करें और Youtube Channel सब्सक्राइब करे।