—लक्ष्मी नगर मुख्य बाजार और कुछ निकटवर्ती बाजारों को पांच जुलाई तक बंद किया
नयी दिल्ली /मोक्षिता : पूर्वी दिल्ली जिला प्रशासन ने कोविड-19 सबंधी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए जाने के कारण लक्ष्मी नगर मुख्य बाजार और कुछ निकटवर्ती बाजारों को पांच जुलाई तक बंद कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पूर्व जिला) की अध्यक्ष सोनिका सिंह ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि लक्ष्मी नगर में बाजार संघ और मुख्य बाजार के दुकानकार बड़ी संख्या में लोगों के आने के कारण पिछले रविवार (27 जून) को कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल (का पालन) सुनिश्चित करने में नाकाम रहे। आदेश में कहा गया, लक्ष्मी नगर के मुख्य बाजार में कोविड-19 प्रोटोकॉल के दिशानिर्देशों/निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके कारण कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा है। लक्ष्मी नगर के मुख्य बाजार का बाजार कल्याण संघ कोविड-19 के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने में नाकाम रहा। इसमें कहा गया है कि जनता के व्यापक हित में वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तत्काल और कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जो बाजार पांच जुलाई तक बंद रहेंगे, उनमें विकास मार्ग से लेकर किसान कुंज में लवली पब्लिक स्कूल तक लक्ष्मी नगर मुख्य बाजार तथा मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगतराम पार्क, गुरु रामदास नगर जैसे आस-पास के बाजार शामिल हैं। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानों पर प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली में 19 अप्रैल से 30 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया था। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन बाजारों को सात जून से पुन: खोलने की अनुमति दी गई। कारोबार एवं उद्योग चैम्बर (सीटीआई) ने इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाजारों को आसान निशाना बनाया जा रहा है।
कोविड-19 की वजह से कारोबार हो नहीं रहा, व्यापारियों की स्थिति खराब
सीटीआई अध्यक्ष बृजेश गोयल ने कहा, दिल्ली में करीब 950 छोटे और बड़े बाजार हैं, जिनमें से 50 में भी खरीददारी के लिए लोग आ नहीं रहे हैं। कोविड-19 की वजह से कारोबार हो नहीं रहा व्यापारियों की स्थिति खराब है। बाजारों को हमेशा आसान निशाना बना लिया जाता है। बाजार और व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। गोयल ने कहा कि बाजार में भीड़ को नियंत्रित करना व्यापारियों का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि एक व्यापारी अपने दुकान, कार्यालय और गोदाम के भीतर कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करा सकता है। बाजार और सार्वजिक स्थलों के बाहर सड़क पर भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है। उन्होंने कहा कि सीटीआई की एक टीम लक्ष्मी नगर पुलिस और स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट से इस मुद्दे पर मिलेगी। लक्ष्मी नगर के कारोबारी नेता राज गर्ग ने सीटीआई की इन ङ्क्षचताओं को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी बाजार में आकर कारोबारी संगठन से बात तक नहीं करते हैं। बाजार में शाम में यातायात जाम की वजह से भीड़ दिखने लगती है।