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15 साल पुराने सरकारी वाहनों का नहीं होगा रिन्युअल, बदल रहा है नियम

15 साल पुराने सरकारी वाहनों का नहीं होगा रिन्युअल —केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं विभागों से मांगे सुझाव —स्वीकृति मिलते ही 1 अप्रैल 2022 से पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं होगा नई दिल्ली/ टीम डिजिटल : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि वह 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी […]

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15 साल पुराने सरकारी वाहनों का नहीं होगा रिन्युअल
—केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं विभागों से मांगे सुझाव
—स्वीकृति मिलते ही 1 अप्रैल 2022 से पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं होगा

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि वह 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं करेगी। अगर इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो 1 अप्रैल 2022 से ऐसे वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं होगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में नियमों में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी कर सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं। इसमें कहा गया है कि एक बार इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद यह नियम केंद्र और राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के सभी सरकारी वाहनों पर लागू होगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक 1 अप्रैल, 2022 से सरकारी विभाग अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाएंगे। यह नियम केंद्र सरकार, देशभर के सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश, सरकारी उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा।
इससे पहले 1 फरवरी को पेश आम बजट में सरकार ने वाहन कबाड़ नीति की घोषणा की थी। इसके तहत निजी वाहनों का 20 साल बाद और कामर्शियल वाहनों का 15 साल पूरे होने पर फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी किया गया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों के मसौदे पर अधिसूचना 12 मार्च को जारी की थी। इस पर अंशधारकों से 30 दिन में टिप्पणी, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

 

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