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Monday, June 16, 2025

विधानसभा चुनाव : रैलियों और रोड शो पर 22 जनवरी तक रहेगा प्रतिबंध

नई दिल्ली /खुशबू पाण्डेय : केंद्रीय चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के दौरान रैलियों और रोड शो पर 22 जनवरी तक प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया है। इस दौरान किसी रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव आयोग उसके बाद स्थिति की समीक्षा करेगा और इस क्रम में आगे दिशानिर्देश जारी करेगा। इसको लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों व स्वास्थ्य सचिवों के साथ-साथ चुनाव वाले इन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ अलग-अलग वर्चुअल बैठकें कीं।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्तों राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के अलावा महासचिव और संबंधित उप चुनाव आयुक्तों के साथ चुनाव वाले पांच राज्यों में कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति और अनुमानित रुझान की व्यापक समीक्षा की। इस अवसर पर फ्रंटलाइन कर्मचारियों एवं मतदान कर्मचारियों के बीच पात्र लोगों के लिए पहली, दूसरी और बूस्टर डोज के लिए टीकाकरण तेजी से पूरा करने के लिए टीकाकरण की स्थिति और कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई।

–केंद्रीय चुनाव आयोग ने हाईलेवल बैठक के बाद लिया फैसला
-उत्तर प्रदेश सहित पांचों चुनावी राज्यों में यह प्रतिबंध लागू होगा
-राजनीतिक दलों को 300 लोगों एवं इंडोर बैठकों के लिए छूट दी
-राजनीतिक दलों को कोविड निर्देशों का पालन करने का निर्देश

चुनाव आयोग ने एसडीएमए प्रतिबंधों और महामारी के दौरान जनसभाओं के मानदंडों को विनियमित करने वाले राज्य केंद्रित मौजूदा विनिर्देशों पर भी विचार विमर्श किया।
इस मौके पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों (संभावित सहित) या चुनाव से जुड़े किसी अन्य समूह की किसी रैली (फिजिकल रैली) के लिए 22 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी। हालांकि, चुनाव आयोग ने 300 लोगों या भवन की 50 प्रतिशत क्षमता या एसडीएमए द्वारा सुझाई गई सीमा के तहत इंडोर बैठकों के लिए राजनीतिक दलों को छूट दे दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक दलों को चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान सभी अवसरों पर कोविड व्यवहार और दिशा निर्देश तथा आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। आयोग की प्रवक्ता के मुताबिक 8 जनवरी को जारी चुनाव संचालन के लिए संशोधित बोर्ड दिशानिर्देश, 2022 में शामिल सभी बंदिशें लागू रहेंगी। लिहाजा,
सभी संबंधित राज्य एवं जिला प्राधिकरणों को इन निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
बता दें कि चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को जब यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में चुनावों का ऐलान किया था तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 जनवरी तक की रोक राजनीतिक रैलियों पर लगा दी थी। साथ ही कहा था कि इसे 15 जनवरी को समीक्षा के बाद घटाया एवं बढ़ाया जाएगा। आज शनिवार को हुई हाईलेवल बैठक में इसे अब 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। राजनीतिक पार्टियों के बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी थी। चुनाव आयोग रैलियों, रोड शो आदि पर प्रतिबंध की समयसीमा को आगे और बढ़ा दिया है। हालांकि ये प्रतिबंध अभी एक हफ्ते बढ़ाया गया है।

स्थिति अगर ठीक नहीं हुई तो प्रतिबंध आगे तक बढ़ा दिया जाएगा

सूत्रों के मुताबिक आगे की स्थिति अगर ठीक नहीं हुई तो इस प्रतिबंध को और आगे तक बढ़ा दिया जाएगा। आयोग ने 8 जनवरी को चुनाव प्रचार के लिए 16 सूत्रीय गाइडलाइन भी जारी की थी। इसमें सार्वजनिक रोड और गोल चक्कर पर नुक्कड़ सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही घर-घर जाकर प्रचार अभियान के लिए लोगों की संख्या को प्रत्याशी समेत पांच तक सीमित कर दिया गया था। मतगणना के बाद विजय जुलूसों पर रोक लगाई गई थी। चुनाव आयोग ने प्रसार भारती की सलाह के साथ हर राजनीतिक पार्टी और 5 राज्यों की मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी के लिये प्रसारण समय को दोगुना करने का फैसला पहले ही ले लिया है।

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