–चुनाव आयोग की कोरोना के बीच होने वाले चुनावों को लेकर नई गाइडलाइन
–हर बूथ पर अधिकतम एक हजार वोटर ही होंगे, आनलाइन होगा नामिनेशन
–बूथ पर सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था होगी, 72 घंटे पहले होगा सैनिटाइजेशन
–चुनाव प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य
–घर-घर जाकर प्रचार करने के लिये पांच लोगों को छूट
-चुनावी जनसभा सोशल डिस्टेसिंग के साथ होगी, नियम तय
(खुशबू पाण्डेय)
नई दिल्ली/ टीम डिजिटल : केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोविड-19 महामारी के बीच होने वाले चुनावों को लेकर आज यहां विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। नये नियमों के अनुसार नॉमिनेशन ऑनलाइन होगा और जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हालांकि सशरीर नामांकन का भी विकल्प होगा। लेकिन, इसके लिए मात्र 2 लोग साथ जा सकेंगे। अधिकतम दो गाड़ी साथ ले जा सकते हैं। इसी प्रकार वोटिंग से पहले ईवीएम का बटन दबाने के लिये मतदाताओं केा दस्ताने दिए जाएंगे। हर बूथ पर अधिकतम एक हजार वोटर ही होंगे। बूथ पर सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था होगी। साथ ही चुनाव से 72 घंटे पहले लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा पृथकवास केंद्रों में रह रहे कोविड-19 मरीजों को मतदान के दिन आखिरी घंटों में मतदान करने दिया जाएगा। मतदान के दौरान वोटर्स के बीच में दो गज की दूरी बना रखने के लिए जमीन पर सर्कल बनाए जाएंगे। एक लाइन में 15 से 20 व्यक्तियों के खड़े होने के लिए सर्कल बनाएं जाएंगे। जिसमें पुरुष, महिला और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए अलग-अलग कतारें होंगी। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश एवं निकास स्थल पर साबुन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने संकेत दिया कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा और ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, आयोग ने 65 साल के तक बुजुर्ग को पोस्टल बैलट की सुविधा देने का आदेश विपक्षी दलों के विरोध के कारण वापस ले लिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्र के तौर पर अधिसूचित इलाकों में रह रहे मतदाताओं के लिये अलग दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे। आयोग ने मतदान केंद्रों के अनिवार्य सेनिटाइजेशन की अनुशंसा की है। बेहतर होगा कि यह चुनाव से एक दिन पहले हो। आयोग ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर रखे जाएंगे। निर्वाचनकर्मी या पराचिकित्सा कर्मी मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर मतदाताओं के तापमान की जांच करेंगे। दिशानिर्देश में कहा गया, प्रत्येक मतदान पर 1500 मतदाताओं के बजाए अब अधिकतम 1000 मतदाता ही होंगे। घर-घर जाकर प्रचार करने के लिये उम्मीदवार समेत पांच लोगों के समूह को ही इजाजत होगी। इस समूह में सुरक्षार्किमयों शामिल नहीं होंगे।
चुनाव आयोग ने कहा कि रोड शो के लिये प्रत्येक पांच वाहनों के बाद काफिले को विराम दिया जाएगा पहले यह संख्या 10 वाहनों की थी (सुरक्षार्किमयों के वाहनों को छोड़कर)। कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए जनसभा और रैलियां की जा सकती हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी को पहले ही जनसभाओं के लिये निॢदष्ट मैदान की पहचान करनी चाहिए जहां प्रवेश और निकास स्थल स्पष्ट हों। ऐसे सभी तयशुदा मैदानों में जिला निर्वाचन अधिकारी को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कराने के लिये पहले ही निशान लगवाने चाहिए जिसका सभा में शामिल होग पालन करें। चुनाव आयोग ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी और जिले के पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभा में शामिल लोगों की संख्या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ऐसी जनसभाओं के लिये तय लोगों की संख्या से ज्यादा न हो।
बिहार में 3 महीने में होगा विधानसभा चुनाव
बता दें कि बिहार पहला राज्य होगा जहां महामारी के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव अक्टूबर-नवंबर में किसी समय हो सकते हैं। हालांेिक चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि बिहार में चुनाव समय पर ही कराये जाएंगे। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार राजनीतिक दल रैली,रोड शो या घर-घर जनसंपर्क अभियान कर सकेंगे लेकिन इन सभी में कोरोना को देखते हुए कड़े नियमों का पालन करना होगा। दरअसल बिहार में हाल के दिनों में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ा है और देश में सबसे अधिक नए मरीज मिलने वाले राज्यों में शुमार है।
पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर मिलेगा टोकन
यदि किसी वोटर का तापतान केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों अनुसार ज्यादा आया तो ऐसी स्थिति में उसकी दो बार जांच की जाएगी। अगर उस वोटर का तापमान कम नहीं आता है तो उसे एक टोकन या सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे वह वोटर मतदान के आखिरी घंटे में मतदान करने के लिए आ सकता है। ऐसे सभी वोटर्स को मतदान के आखिरी घंटे में मतदान करना होगा और उस दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर हेल्प डेस्ट से मतदाताओं को टोकन दिया जाएगा ताकि पोलिंग स्टेशन पर लंबी-लंबी लाइनें न लगें।
मतदान केंद्रों पर होगी विशेष इंतजाम, लगाई जाएंगी कुर्सिसां
सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए वोटिंग लाइन वाली जगह में जमीन पर वोटर्स के खड़े होने के लिए साइन बनाए जाएंगे। बीएलओ, वॉलंटियर्स आदि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन कराएंगे। मतदान केन्द्र के अंदर पुरुष और महिला को अलग-अलग वेटिंग एरिया उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें कुर्सियां लगी होंगी। यह इसलिए किया जाएगा ताकि मतदाता सुरक्षा चिंताओं के बिना मतदान कर सकें। इसके अलावा जहां भी संभव हो, बूथ ऐप का इस्तेमाल मतदान केंद्र पर किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश एवं निकास स्थल पर साबुन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा।