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Saturday, June 7, 2025

लॉकडाउन-4 लागू, बंद रहेगी हवाई, मेट्रो और रेल यात्रा

–देशभर में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया
—संक्रमित इलाकों और मॉल की दुकानों को छोड़ सभी तरह की दुकानें खोलने को मंजूरी
–सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा
–स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग,कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे
–रेस्टोरेंट फूड आइटम की होम डिलीवरी के लिए किचन खुलेंगे

(खुशबू पाण्डेय)
नई दिल्ली, 17 मई : कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देशभर में लागू लॉकडाउन (पूर्णबंदी) की अवधि आगामी 31 मई तक बढ़ा दी गई है। इस बावत गृहमंत्रालय ने चौथे चरण से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें पहले की तरह मेट्रो, ट्रेनों, और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान घरेलू मेडिकल सर्विसेज और घरेलू एयर एंबुलेंस सेवा को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

इस चरण में संक्रमित इलाकों और मॉल की दुकानों को छोड़ सभी तरह की दुकानें खोलने को मंजूरी दे दी गई है। जबकि,पूरे देश में मेट्रो रेल भी नहीं चलेगी। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग,कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन एवं डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा और इसे बढ़ावा दिया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी बंद रहेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट फूड आइटम की होम डिलीवरी के लिए किचन ऑपरेट कर सकते हैं।

लॉकडाउन-4 में मिलेगी छूट –

1-नाई की दुकान, स्पा और सैलून खुलेंगे।
2-स्टेडियम और स्पोर्ट्स काम्लेक्स खुलेंगे, लेकिन गतिविधियां नहीं होंगी।
3- ई-कॉमर्स से जरूरी-गैर जरूरी वस्तुओं की रेड जोन में भी सप्लाई होगी।
4-ओला, उबर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी अब रेड जोन में भी चलेंगी।
5-मेडिकल प्रोफेशनल, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ का राज्य के बाहर आवागमन।
6-दफ्तरों में 33 फीसद स्टाफ का प्रतिबंध हटा लिया गया है।
7-रेस्टोरेंट केवल होम डिलेवरी के लिए अपनी किचन खोल सकेंगे।
8-संक्रमित इलाकों में घर-घर निगरानी और कांटैक्ट ट्रेसिंग का काम।
9-संक्रमित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गतिविधियां।
10-प्रतिबंधित क्षेत्रों और मॉल की दुकानों को छोड़ बाकी सभी दुकानें खुलेंगी।
11-घरेलू हवाई एंबुलेंस।
12-राज्यों की आपसी सहमति से अंतर्राज्यीय यात्री वाहनों, बसों की आवाजाही।
13—सभी तरह के माल परिवहन वाहन और कार्गो वाहनों का आवागमन।
14—सैनिटाइजेशन से जुड़े लोगों और एंबुलेंस का राज्य के भीतर अथवा बाहरी राज्यों में आवागमन।

गृह मंत्रालय का दिशा निर्देश आने से पहले ही पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु दूसरा राज्य है, जहां कोरोना संक्रमण विकराल रूप लिए हुए है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही इसका संकेत दे चुके थे। हालांकि उन्होंने कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद कर लॉकडाउन हटाने अथवा बढ़ाने को लेकर उनकी राय मांगी थी। आधे दर्जन राज्यों ने कोरोना संक्रमण की स्थिति की देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की पैरवी की थी। इसी के आधार पर पीएम ने लॉकडाउन-4.0 का संकेत दिया था।

सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे

केंद्रीय गृहमंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन-4 में भी सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और इस तरह के भीड़भाड़ वाले स्थान बंद रहेंगे। खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी लेकिन वहां दर्शकों को जाने की अनुमति होगी।

मंदिर-मस्जिद, धरना-प्रदर्शन, जुलूस पर प्रतिबंध

केंद्रीय गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक गतिविधियां, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम और जलसों की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, मंदिर जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जलसों पर सख्त पाबंदी होगी।

बसों का संचालन होगा, दूसरे राज्य भी जाएंगी

केंद्रीय गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार बसें और यात्री वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति लेनी होगी। राज्य सरकारें अपने राज्य के भीतर बसों और यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दे सकती हैं। लोगों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रसीजर्स (एसओपी) का पालन करना होगा। यानी सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी शर्तें जारी रहेंगी। कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए जारी दिशानिर्देशों का पूरे देश में पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

दो नया जोन कंटेनमेंट व बफर जोन बनाया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के मुताबिक राज्य सरकारें अपने यहां रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगी। रेड जोन और ऑरेंज जोन के भीतर जिले के अधिकारी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी। इन इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को वहां से किसी को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। वहां केवल मेडिकल इमर्जेंसी और जरूरी वस्तुओं तथा सेवाओं की डिलिवरी की अनुमति होगी। इन इलाकों में घर-घर जाकर संक्रमित लोगों का पता लगाया जाएगा।

ट्रांसपोर्ट चलने चाहिए या नहीं, राज्य तय करें

केंद्रीय गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार राज्य के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आवागमन का फैसला राज्य सरकार को स्वयं लेना होगा। केंद्र सरकार ने यहां साफ कर दिया है कि राज्य अपने से तय करें कि क्या प्रदेश के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने चाहिए या नहीं।

जिले की सीमाएँ खोली जाएं या नहीं, डीएम तय करें

केंद्रीय गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी तरह के जोन की सीमाओं के बारे में सीमांकन करने की जिम्मेदारी जिले के अधिकारियों की होगी। वो तय करेंगे कि जिले की सीमाएँ खोली जाएं या नहीं।

कंटेनमेंट जोन में कोई आवाजाही नहीं होगी

केंद्रीय गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन-4 में कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी कामों के लिए आप घर से बाहर आ सकते हैं। इन जोनों में किसी तरह की आवाजाही नहीं होगी। न तो इन इलाकों के भीतर कोई आ सकता है और न ही कोई इससे बाहर जाएगा। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामान लाने के लिए आप निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार ही छूट मिलेगी।

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कफ्र्यू रहेगा

केंद्रीय गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन-4 में शाम को सात बजे से सुबह के सात बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। लोकल प्रशासन इसके लिए जरूरी आदेश दे और अपने अधिकार क्षेत्रों पर धारा 144 को लागू करे और सख्ती से पालन कराए।

गर्भवती, बुजुर्ग एवं बच्चे घर पर ही रहें

केंद्रीय गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन-4 में 65 साल के ज्यादा उम्र वाले लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। अगर कोई बहुत जरूरी काम जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई बेहद जरूरी सामान लेना हो तभी घर से बाहर आएं।

आरोग्य सेतु ऐप सभी के लिए अनिवार्य

केंद्रीय गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन-4 में आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। जिसके कि आपके आस-पास कोई भी कोरोना संदिग्ध हो तो ऐप के जरिए आपको पता चल जाए और फिर आप उस इलाके में न जाए। दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के लिए ये ऐप बहुत जरूरी है ताकि वो अपने आसपास के इलाके से अवगत रहें। जिला प्रशासन आरोग्य सेतु ऐप को ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिचित कराए और लगातार इससे अपडेट रहने की सलाह दे।

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