नई दिल्ली, 18 जुलाई (विशेष संवाददाता) : नीट 2019 परीक्षा पास करने वाले परीक्षार्थीयों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आवंटित किए गए रैंक को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीए NTA के वकील को जबरदस्त लताड़ लगाई। जसकीरत कौर नामक परीक्षार्थी की तरफ से अपनी गलत रैंकिंग को लेकर हाईकोर्ट में डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनु मल्होत्रा ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एनटीए के वकील को पर्संनटाईल के हिसाब से रैंकिंग के अंतर को लेकर नित सामने आ रहें मामलों को लेकर सख्त नाराजगी भी जताई।
इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील नगेंदर बेनीपाल ने कोर्ट में दलील दी की एनटीए की गलत गणना के कारण याचिकाकर्ता का आॅल इंडिया रैंक तथा कैटेगिरी रैंक दोनों स्कोर कार्ड पर गलत प्रकाशित हुए हैं। याचिकाकर्ता ने परीक्षा में 85.26 पर्सनटाइल प्राप्त किया। जिस वजह से कुल पास हुए प्रतियोगीयों की संख्या 797042 के हिसाब से उसका रैंक 115000 लगभग बनता हैं जबकि उसे लगभग 2 लाख रैंक दिया गया हैं। इसी तरह कैटीगिरी रैंकिंग लगभग 50000 बनती हैं पर 90000 दी गई हैं।
इस बारे बेनीपाल ने बताया कि एनटीए की धोर लापरवाही हमने कोर्ट के सामने रख दी हैं कि किस प्रकार गलत गणना से एक विधार्थी का भविष्य खतरे में हैं। जिसके बाद कोर्ट ने रैंकिंग की सही गणना अगली सुनवाई 1 अगस्त को हलफनामे के साथ पेश करने का हमें आदेश दिया हैं।