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Tuesday, June 17, 2025

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नया कानून लागू

—केंद्र सरकार सख्त, अध्यादेश लागू, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किये
— नियम तोडा तो पांच साल की जेल, एक करोड़ रुपये का जुर्माना होगा
—पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) को भंग किया
— विभिन्न अधिकारों से लैस एक निकाय का गठन किया जाएगा

(नीता बुधौलिया)
नयी दिल्ली/ टीम डिजिटल । दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की गहराती समस्या के बीच केंद्र ने अध्यादेश के जरिए नया कानून लागू किया है। इसके तहत विभिन्न अधिकारों से लैस एक निकाय का गठन किया जाएगा और प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक जेल की सजा या एक करोड़ रुपये का जुर्माना या एक साथ दोनों सजा हो सकती है। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी अध्यादेश के तहत पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) को भंग किया गया है और इसके स्थान पर 20 से ज्यादा सदस्यों वाले एक आयोग का गठन किया है। इसमें कहा गया, अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 कहा जा सकता है।

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नया कानून लागूयह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के उन इलाके तक लागू होगा, जहां वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दे हैं। अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने बुधवार को हस्ताक्षर किये। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर से जुड़े इलाके, आस पास के क्षेत्र जहां यह लागू होगा उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तरप्रदेश हैं। आयोग के पास वायु गुणवत्ता, प्रदूषणकारी तत्वों के बहाव के लिए मानक तय करने, कानून का उल्लंघन करने वाले परिसरों का निरीक्षण करने, नियमों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों, संयंत्रों को बंद करने का आदेश देने का अधिकार होगा। इसमें कहा गया,आयोग के किसी भी प्रावधान या नियमों या आदेश या निर्देश का पालन नहीं करना दंडनीय अपराध होगा जिसके लिए पांच साल जेल की सजा या एक करोड़ रुपये जुर्माना या एक साथ दोनों सजा हो सकती है। कुछ दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय में एनसीआर के प्रदूषण से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे । उन्होंने कहा था कि केंद्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए नया कानून लाएगा। केंद्र ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि वह प्रदूषण रोकने के लिए एक अध्यादेश लाया है और यह लागू हो चुका है। नए कानून के मुताबिक उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त निकाय ईपीसीए को भंग कर दिया गया है और उसके द्वारा उठाए गए कदम पर अध्यादेश के संबंधित प्रावधानों के तहत कदम उठाए जाएंगे। ईपीसीए का 1998 में गठन हुआ था। ईपीसीए दो सदस्यीय निकाय था। इसके अध्यक्ष भुरेलाल और सुनीता नारायण सदस्य थीं ।

बृहद होगा नया आयोग, 20 से ज्यादा होंगे सदस्य

आयोग के एक अध्यक्ष भी होंगे। आयोग में दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव होंगे। इसके अलावा तीन पूर्णकालिक स्वतंत्र तकनीकी सदस्य होंगे जिन्हें वायु प्रदूषण संबंधी वैज्ञानिक जानकारी होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एक तकनीकी सदस्य भी होंगे, तथा इसरो एक तकनीकी सदस्य को नामित करेगा। वायु प्रदूषण रोकने के संबंध में अनुभव रखने वाले एनजीओ के तीन सदस्य भी होंगे। आयोग सहयोगी सदस्यों को भी नियुक्त कर सकता है। आयोग में निगरानी और पहचान, सुरक्षा और प्रवर्तन तथा अनुसंधान और विकास में प्रत्येक से एक-एक के साथ तीन उप कमेटी होगी।

आयोग के पास पाबंदी लगाने का अधिकार होगा

आयोग के अध्यक्ष तीन साल तक या 70 साल उम्र होने तक पद पर रहेंगे। आयोग के पास वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) कानून 1981, और पर्यावरण (संरक्षण) कानून 1986 जैसे मौजूदा कानूनों के तहत निवारण के लिए मामलों का स्वत: संज्ञान लेने, शिकायतों पर सुनवाई, आदेश जारी करने का अधिकार होगा । आयोग के पास एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार किसी भी गतिविधियों पर पाबंदी लगाने का अधिकार होगा।

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