26.2 C
New Delhi
Wednesday, July 30, 2025

मोटर बीमा, थर्ड पार्टी एवं स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के नवीकरण की तारीख बढ़ी

— तीनों बीमा पॉलिसियों का नवीकरण अब 21 अप्रैल तक कराएं
–लॉकडाउन के चलते सरकार ने दी बीमा धारकों को भी बड़ी राहत

(अदिति सिंह)
नई दिल्ली/टीम डिजिटल : सरकार ने ‘कोविड -19 के कारण किए गए लॉकडाउन को ध्यान में रखकर थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को राहत प्रदान की है। वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल को अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनमें कहा गया है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण उन स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसियों के नवीकरण की तिथि 21 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इनका नवीकरण 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक किया जाना है। मसलन, आपकी जिन मौजूदा पॉलिसियों का नवीकरण 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक किया जाना है, अब उनका नवीकरण 21 अप्रैल तक किया जा सकता है।

 

इसी प्रकार थर्ड पार्टी मोटर बीमा को भी राहत दी गई है। यदि आपकी वर्तमान अनिवार्य थर्ड-पार्टी मोटर बीमा पॉलिसी की निर्धारित अवधि 25 मार्च, और 14 अप्रैल, के बीच समाप्त हो रही है, और आप देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अपनी पॉलिसी का नवीकरण नहीं करा पा रहे हैं, तो अब आप 21 अप्रैल, तक अपनी मोटर बीमा पॉलिसी का नवीकरण करा सकते हैं।

बता दें कि वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि ‘ऐसे पॉलिसीधारक जिनकी मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसियों का नवीकरण 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक किया जाना है और जो कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) की वजह से देश में उत्पन्न मौजूदा स्थिति को देखते हुए समय पर अपने नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे अब 21 अप्रैल को या उससे पहले अपनी-अपनी बीमा कंपनियों को इसका भुगतान कर सकते हैं, ताकि उस तिथि से ही वैधानिक मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके जिस तारीख को उस पॉलिसी का नवीकरण होना पहले से ही निर्धारित है।

नियमित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी 21 अप्रैल तक कराएं नवीकरण

इसी तरह यदि आपकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की तय अवधि जल्द ही समाप्त होने वाली है और इसका नवीकरण 25 मार्च, से लेकर 14 अप्रैल, तक होना निर्धारित है, तो अब आप 21 अप्रैल, तक अपनी पॉलिसी का नवीकरण करा सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार, ‘ऐसे पॉलिसीधारक जिनकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों का नवीकरण 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक किया जाना है। कोरोना वायरस रोग के कारण देश में उत्पन्न वर्तमान स्थिति को देखते हुए समय पर अपने नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे अब 21 अप्रैल को या उससे पहले अपनी-अपनी बीमा कंपनियों को इसका भुगतान कर सकते हैं, ताकि उस तिथि से ही उनके स्वास्थ्य बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके जिस तारीख को उस पॉलिसी का नवीकरण होना पहले से ही तय है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related Articles

Delhi epaper

Prayagraj epaper

Kurukshetra epaper

Latest Articles