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Wednesday, March 4, 2026

गुरूद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिरसा के खिलाफ LOC जारी, नहीं जा सकते विदेश

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–दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कोर्ट में दी जानकारी
–गुरुद्वारा कमेटी में धन की हेराफेरी के मामले में जारी हुआ है लुक आउट सर्कुलर
–सिरसा के विदेश जाने पर एक तरह से लगी रेाक, बढ़ी मुश्किलें

नई दिल्ली /टीम डिजिटल : दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिह सिरसा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर खोल दिया है। इसके बाद सिरसा के विदेश जाने पर एक तरह से रेाक लग गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने सोमवार को यहां एक अदालत को सूचित किया कि शिरोमणि अकाली दल (बादल) के नेता मनजिंदर सिह सिरसा के खिलाफ धन की हेराफेरी के मामले में लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया है। सिरसा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) के महासचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान धन की कथित हेराफेरी के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं।

सिरसा वर्तमान में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को दिये गये अदालत के पहले के निर्देश के अनुपालन में यह कदम उठाया गया है कि सिरसा न्याय से न भागें। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा के समक्ष दाखिल स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है, अदालत के समक्ष प्रस्तुत पिछली स्थिति रिपोर्ट के क्रम में और अदालत के नौ जुलाई के आदेश के अनुपालन में, मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ एलओसी जारी की गई है। मामले की जांच जारी है। अदालत ने यह निर्देश शिकायतकर्ता भूपिंदर सिंह के वकील संजय एबट्ट द्वारा यह बताए जाने के बाद दिया था कि सिरसा पहले ही अपनी संपत्ति बेच चुके हैं और उड़ानें शुरू होते ही वह भागने की प्रक्रिया में हैं। दिल्ली पुलिस ने हालांकि अदालत को बताया था कि आरोपियों के खिलाफ एलओसी नहीं जारी की गई थी क्योंकि वे पूछताछ में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की आॢथक अपराध शाखा (EOW) ने इस शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी कि सिरसा 2013 की घटना के समय डीएसजीएमसी के महासचिव थे और उन्होंने सार्वजनिक धन का कथित तौर पर गलत ढंग से नुकसान किया था।
उधर, आज की सुनवाई के दौरान सिरसा की तरफ से भी सीआरपीसी 340 के तहत एक याचिका दायर की गई थी जिसमें शिकायतकर्ता भूपिंदर सिंह पर आरोप लगाए गए थे उसने कोर्ट को मनगठंत तथ्यों से गुमराह किया है। इसके बाद कोर्ट ने भूपिंदर सिंह को भी जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है।

झूठे व निराधार तथ्यों पर अदालत को गुमराह किया : कमेटी

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लीगल सेल के चेयरमैन जगदीप सिंह काहलों के मुताबिक भुपिंदर सिंह द्वारा अदालत में झूठ बोल कर अदालत को गुमराह कर एलओसी जारी करने के पूरे मामले की जानकारी अदालत को आज दी गई है। उन्होंने बताया कि कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने धारा 340 व 195 (1) सीआरपीसी के तहत भुपिंदर सिंह को नोटिस जारी किया है और उससे 18 अगस्त तक जवाब मांगा है। काहलों ने बताया कि अदालत में बताया गया है कि भुपिंदर सिंह ने अपनी अर्जी में झूठे व निराधार ऐलान नाम के आधार पर अदालत को गुमराह किया है। अदालत ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और भुपिंदर सिंह को नोटिस जारी कर दिया है।

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