नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट कैंसिल करने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसका मुख्य मकसद दलालों द्वारा टिकटों की कालाबाजारी रोकना है। नए नियमों में यात्रियों को भी कुछ मामलों में ज्यादा सुविधा दी गई है, खासकर बोर्डिंग स्टेशन बदलने को लेकर। रिफंड अब ट्रेन के चलने से पहले बचे समय के आधार पर तय होगा। ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।
नए कैंसिलेशन नियम क्या हैं?
अब टिकट कैंसिल करने पर रिफंड ट्रेन के प्रस्थान समय से पहले बचे घंटों के हिसाब से मिलेगा। अगर यात्री ट्रेन चलने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे सिर्फ तय कैंसिलेशन चार्ज काटकर बाकी राशि वापस मिल जाएगी।
72 घंटे से 24 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर किराए का 25 प्रतिशत काटा जाएगा (न्यूनतम चार्ज के साथ)। 24 घंटे से 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर 50 प्रतिशत किराया काट लिया जाएगा। वहीं, ट्रेन के चलने से 8 घंटे से कम समय बचे होने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले दलाल ज्यादा टिकट बुक कर लेते थे और जो नहीं बिकते थे, उन्हें ट्रेन के समय से पहले कैंसिल कर ज्यादा रिफंड ले लेते थे। नए नियम इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाएंगे।
बोर्डिंग स्टेशन बदलने की नई सुविधा
यात्रियों को एक अच्छी खबर यह भी है कि अब वे ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। बड़े शहरों में जहां कई रेलवे स्टेशन होते हैं, वहां रहने वाले यात्रियों को इससे खास फायदा होगा।
फिलहाल यह सुविधा चार्ट तैयार होने से पहले तक ही उपलब्ध थी। नए नियम के बाद यात्रियों को ज्यादा लचीलापन मिलेगा।
क्यों किए गए ये बदलाव?
ये संशोधित नियम मुख्य रूप से कालाबाजारी रोकने के लिए लाए गए हैं। साथ ही, आम यात्रियों को बेहतर अनुभव देने का भी प्रयास किया गया है। रेलवे का मानना है कि समय के आधार पर रिफंड सिस्टम से अनावश्यक कैंसिलेशन कम होंगे और सीटें जरूरतमंद यात्रियों को आसानी से मिल सकेंगी।
यात्री IRCTC ऐप या वेबसाइट के जरिए इन नियमों का लाभ ले सकते हैं। रेलवे ने सलाह दी है कि यात्रा से पहले नियमों की अच्छी तरह जांच कर लें ताकि कोई परेशानी न हो।
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