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Thursday, May 15, 2025

स्कूल-मॉल सब बंद, गांवों में खुलेंगे कारखाने, पटरी पर लौटेगी जिंदगी

-गृहमंत्रालय ने दी लॉकडाउन मानदंडों से छूट, दिशा निर्देश जारी, 20 अप्रैल से प्रभावी
-सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, चेहरा ढंकना अनिवार्य
–लॉकडाउन तक सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक
–कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए समेकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी
–कामकाजी स्थानों पर शरीर के तापमान की जांच होगी, सैनेटाइजर्स मुहैया होंगे
–संशोधित दिशा निर्देश घोषित हॉटस्पॉट क्षेत्र में लागू नहीं होगें
–सभी राज्यों को सख्त निदे्रश, कड़ाई से करेंगे नियमों का पालन
-सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा
–शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू

(खुशबू पाण्डेय )

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल  : केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन (पूर्णबंदी) की अवधि 3 मई तक बढ़ाने के बाद इससे संबंधित संशोधित दिश निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें 20 अप्रैल के बाद कृषि और उद्योग क्षेत्र के साथ-साथ कुछ सेवाओं से जुड़े निजी कामगारों को रियायत देने की घोषणा की गई है। ऐसा होने के बाद 20 अप्रैल से पटरी पर जिंदगी लौट सकती है। हालांकि, संशोधित दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा घोषित हॉटस्पॉट में लागू नहीं होगें।

इसके अलावा इन दिशा-निर्देशों में कोविड-19 से निपटने, कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी बनाए रखने से संबंधित एसओपी, और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आईपीसी, 1860 की संबंधित धाराओं के तहत लॉकडाउन मानदंडों के उल्लंघन के अपराधों हेतु दंड या पेनाल्टी के लिए राष्ट्रीय निर्देश भी निर्दिष्ट किए गए हैं। देश में लागू लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को जारी दिशा-निर्देश के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए 20 अप्रैल से काम शुरू करने की अनुमति होगी।

हालांकि, तीन मई तक सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना एवं चेहरा ढंकना अनिवार्य कर दिया गया है और सभी कामकाजी स्थानों पर शरीर के तापमान की जांच के लिए पर्याप्त बंदोबस्त होंगे और सैनेटाइजर्स मुहैया कराए जाएंगे।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध बनाया गया है और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है। गृहमंत्रालय की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धाॢमक समारोह, धाॢमक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।

लॉकडाउन के दौरान देशभर में लोगों को हो रही कठिनाइयों को कम करने के लिए चुनिंदा अतिरिक्त गतिविधियों या कार्यों की अनुमति दी जाएगी जो 20 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे। हालांकि, इन अतिरिक्त गतिविधियों या कार्यों पर अमल राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, जिला प्रशासनों द्वारा किया जाएगा, जो लॉकडाउन मानदंडों पर मौजूदा दिशा-निर्देशों के सख्त अनुपालन पर आधारित होंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक समेकित संशोधित दिशा-निर्देश उन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, जिन्हें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं जिला प्रशासनों द्वारा नियंत्रण क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन) के रूप में घोषित किया गया है।

दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश

गृह मंत्रालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मंत्रालयों व विभागों को दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था। लॉकडाउन की पहले घोषित अवधि मंगलवार को समाप्त होनी थी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिन उद्योगों को अनुमति दी जाएगी, उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अपने परिसरों के भीतर या आसपास की इमारतों में कामगारों के रहने की व्यवस्था करनी होगी।

आवश्यक गतिविधियों को अनुमति

स्वरोजगार से जुड़े कामगारों जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को 20 अप्रैल से अनुमति दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी। सीमित पहुंच वाले एसईजेड में स्थित विनिर्माण, औद्योगिक इकाइयों, निर्यात आधारित इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक शहरों को 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति होगी। हालांकि बंद के दौरान किराने की दुकान, फल, सब्जियों की दुकानें/ठेले, दूध के बूथ, अंडे, मांस तथा मछली की दुकान खुली रहेंगी।

मंत्रालयों में 100 फीसदी हाजिरी के साथ काम करेंगे कर्मचारी

गृह मंत्रालय ने कहा कि रक्षा, अद्र्धसैन्य बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, एनआईसी, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और सीमाशुल्क कार्यालय बिना किसी पाबंदी के काम करेंगे। अन्य मंत्रालय और विभाग उप सचिव और उससे ऊपर के पद के अधिकारियों के साथ 100 फीसदी हाजिरी के साथ काम करेंगे। इसमें कहा गया है कि बाकी के अधिकारी और कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत तक की उपस्थिति के साथ काम करेंगे। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए चयनित अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी, जो 20 अप्रैल से प्रभावी होंगी।

इन्हें मिलेगी 20 अप्रैल से इजाजत

-कृषि और इससे जुड़े कार्य
-चुनिंदा औद्योगिक गतिविधियां
-डिजिटल इकोनॉमी
-जरूरी और गैरजरूरी माल परिवहन
-कृषि विपणन, कृषि औजार की दुकानें, अतिरिक्त पुर्जे, इसकी आपूॢत श्रृंखला, मरम्मत
-कृषि औजार से संबंधित ‘कस्टम हायङ्क्षरग सेंटर्स
-कीटनाशक, बीजों के निर्माण-विपणन और वितरण की गतिविधियां
-दूध की सप्लाई, मिल्क प्रोडक्ट, कुक्कुट पालन और फिशरीज गतिविधियां
-चाय, काफी और रबर प्लांटेशन
-ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग गतिविधियां
-सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट
-मनरेगा के अंतर्गत कार्य, खासकर सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े काम
-आईटी हाडेवेयर निर्माण और जरूरी सामान की पैकेजिंग
-कोल, मिनरल और आयल प्रोडक्शन
-आरबीआई, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस कंपनियां आदि
-ई-कॉमर्स, आईटी और डाटा व कॉल सेंटर्स
-ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग जैसे गतिविधियां
-स्वास्थ्य सेवाएं और सोशल सेक्टर
-केंद्र, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के कार्यालय
-राजमार्गों पर चलने वाले ढाबे, ट्रक मरम्मत की दुकानें
–सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर
– दवाओं के निर्माण में लगी इकाइयां, फार्मास्युटिकल्स, मेडिकल उपकरण
– एम्बुलेंसों के निर्माण सहित अन्य चिकित्सा ढांचे के निर्माण संबंधी इकाइयां

इन गतिविधियों की अभी नहीं होगी इजाजत

-हवाई, सड़क और रेल यात्रा
-शैक्षणिक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
-हॉस्पिटेलिटी सर्विस जैसे होटल आदि
-सिनेमा हॉल्स, थियेटर, जिम, माल बंद रहेंगे
-औद्योगिक और कमर्शियल गतिविधियां
-शॉपिंग कॉम्पलेक्स, खेल परिसर, स्विङ्क्षमग पूल, बार
-सामाजिक, राजनीति और अन्य गतिवधियां
-धार्मिक गतिवधियां, सम्मेलन आदि.
-घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर रोक जारी रहेगी
-बस, रेल, मेट्रो, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी बंद रहेंगे
– स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे
-ऑयल और जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट

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