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Sunday, July 6, 2025

गाजियाबाद में घर बनाना होगा आसान, बहुमंजिला बिल्डिंगों का होगा निर्माण

गाजियाबाद/ भूपेंद्र तालान। गाजियाबाद शहर में अब लोगों को घर बनाना आसान होगा। नए नियमों के लागू होने से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण(जीडीए)आवंटियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही ऑनलाइन नक्शा पास कराने की भी सुविधा होगी। दरअसल,उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस-2025 यानी कि बिल्डिंग बॉयलॉज लागू कर दिया गया है। इसका लखनऊ से विशेष सचिव राजेश कुमार राय ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासनादेश जारी किया है। इस बॉयलॉज के लागू होने से जीडीए समेत आवास एवं विकास परिषद के हजारों आवंटियों को इसका लाभ मिलेगा।

-प्रदेश शासन ने विकास प्राधिकरण भवन निर्माण बॉयलॉज को दी मंजूरी
—आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस-2025 यानी कि बिल्डिंग बॉयलॉज लागू
—विशेष सचिव राजेश कुमार राय ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासनादेश जारी किया
—नए बिल्डिंग बॉयलॉज के लागू होने से आवंटियों को इसका लाभ मिलेगा : अतुल वत्स

जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स का कहना है कि नए बिल्डिंग बॉयलॉज के लागू होने से आवंटियों को इसका लाभ मिलेगा। जीडीए की आगामी बोर्ड बैठक में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां-2025 का शासनादेश को रखकर इससे अवगत कराया जाएगा। इससे गाजियाबाद के लोगों को लाभ मिलेगा। छोटे भूखंड वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। नए बॉयलॉज के अनुसार गु्रप हाउसिंग बिल्डिंगों का एफएआर बढऩे से तेजी से निर्माण हो सकेगा। इससे बिल्डरों के साथ आवंटियों को लाभ मिलेगा। नए बायलाज के मुताबिक,अब नियमानुसार 1000 वर्गमीटर में गु्रप हाउसिंग और घर में दुकान खोलने की भी मंजूरी दी गई है। फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर)ढाई से पांच होने पर शहर में भी बहुमंजिला बिल्डिंगों का निर्माण हो सकेगा।

कम बजट में घर बना सकेंगे 

मकान निर्माण के लिए ग्राउंड कवरेज की बाध्यता समाप्त होने के साथ ही अब सैटबैक को छोड़कर लोग पूरे भूखंड पर घर बना सकेंगे। इसके साथ ही छोटे भूखंड पर अपार्टमेंट का निर्माण किया जा सकेगा। इससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों का लाभ मिलेगा,जो कम बजट में घर बना सकेंगे, जिसके निर्माण की प्रक्रिया भी अब आसान होगी। शासनादेश के अनुसार,9 मीटर चौड़ी सड़क पर बिना बेड़ का अस्पताल और प्राइमरी स्कूल व सड़क किनारे 12 मीटर मार्ग पर इंटर कालेज व डिग्री कालेज और तकनीकी संस्थान के लिए 5000 वर्ग मीटर भूखंड में निर्माण हो सकेगा। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों और चिकित्सालयों को पूर्णता:प्रमाण पत्र देने की तिथि से 10 वर्ष में भवन का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना भी अनिवार्य होगा।

आवासीय परिसर में दुकान को भी मंजूरी दी गई

इसके अलावा आवासीय परिसर में दुकान को भी मंजूरी दी गई है,लेकिन इसके लिए 90 मीटर के भूखंड और सामने 9 मीटर चौड़ी सड़क पर दुकान का निर्माण किया जा सकेगा। बड़ा भूखंड होने पर सड़क की चौड़ाई 12 मीटर होनी आवश्यक हैं। 1000 वर्गमीटर के भूखंड पर बनेंगी गु्रप हाउसिंग:नए बायलाज के अनुसार अब गु्रप हाउसिंग 1000 वर्ग मीटर के भूखंड पर बनाई जा सकेगी। पहले इसके लिए 2000 वर्ग मीटर भूखंड होने की बाध्यता थी।

गु्रप हाउसिंग की अनुमति होगी

पुराने शहरी क्षेत्र(बिल्टअप एरिया)में एक हजार और अन्य क्षेत्रों में 1500 वर्गमीटर भूखंड पर गु्रप हाउसिंग की अनुमति होगी। औद्योगिक इकाइयों के लिए 300 की जगह 150 वर्गमीटर भूखंड और चिकित्सालय और शापिंग माल के लिए 20 हजार वर्ग मीटर की जगह 3 हजार वर्गमीटर भूखंड का निर्माण हो सकेगा। अब पहली मंजिल पर पार्किंग यानि स्टिल्ट पार्किंग को भी नए बायलाज के अनुसार मंजूरी मिली है। लोग अपने मकानों में ही इसका निर्माण कर सकेंगे। वहीं,अब शत-प्रतिशत बेसमेंट के निर्माण की भी सुविधा मिलेगी। 15 दिन में अनापत्ति प्रमाण-पत्र देंगे विभाग:भवन निर्माण के लिए सरकारी विभागों को अब सात से 15 दिन में अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना होगा। इसमें देरी होने पर इसे स्वत: ही एनओसी मिलना माना जाएगा।

100 वर्ग मीटर के आवासीय भवन निर्माण के लिए सिर्फ पंजीकरण कराना होगा

वहीं,100 वर्ग मीटर के आवासीय और 30 वर्ग मीटर के व्यवसायिक भवन निर्माण के लिए सिर्फ पंजीकरण कराना होगा। महायोजना-2031 में आवासीय भू-उपयोग के तहत 300 वर्ग मीटर के भूखंड पर एकल आवासीय भवन नक्शा तय शुल्क अदा करने पर पास हो जाएगा। इसके अलावा स्वीकृत ले-आउट वाले क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर के आवासीय व 200 वर्ग मीटर के व्यवसायिक भवन निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त आर्किटेक्ट का बनाया नक्शा आनलाइन प्रक्रिया के तहत पास होगा। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ ही आवंटी की समय की भी बचत होगी।

नए बॉयलॉज में अब पूरे UP के लिए एक जैसे भवन निर्माण का नियम होगा

नए बॉयलॉज में यह होंगे प्रमुख बिंदु:नए बॉयलॉज में अब पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक जैसे भवन निर्माण का नियम होगा। इसमें ग्रीन बिल्डिंग,सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा, डिजास्टर सेफ और दिव्यांगजन के लिए अनुकूल बिल्डिंग डिजाइन होगा,ऑनलाइन नक्शा पास कराने की सुविधा होगी,जनता से 30 दिन में सुझाव और आपत्तियां मांगी गईं। छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक यह नियम लागू होंगे।

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