नयी दिल्ली/ खुशबू पाण्डेय : मास्क लगाने की अनिवार्यता को खत्म करने के तीन हफ्ते के अंदर ही दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर से सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क अनिवार्य कर दिया और किसी भी उल्लंघन के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से फिर बहाल किए गए इस नियम से हालांकि निजी चार पहिया वाहनों में साथ सफर कर रहे लोगों को छूट होगी। आदेश में हालांकि इसका उल्लेख नहीं है कि किराये पर कैब या टैक्सी में सहयात्रियों के साथ यात्रा कर रहे लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा या नहीं, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें छूट नहीं होगी।
—दिल्ली सरकार ने कोविड केस बढने के कारण लिया फैसला
—सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क अनिवार्य कर दिया
— चार पहिया वाहनों में साथ सफर कर रहे लोगों को छूट होगी
—किराये पर कैब या टैक्सी में यात्रा कर रहे लोगों के लिए मास्क जरूरी
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले बुधवार को एक बैठक में किसी भी उल्लंघन के लिए 500 रुपये के जुर्माने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला किया था। डीडीएमए की बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरङ्क्षवद केजरीवाल सहित अन्य लोग शामिल थे। डीडीएमए ने उल्लेख किया था कि पिछले एक पखवाड़े में दिल्ली में कोविड मामलों की संक्रमण दर बढ़ रही है। इसने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि उसने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं करने के लिए दंडात्मक प्रावधानों के मुद्दे से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया। डीडीएमए ने कहा, दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने दो अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना हटा दिया था, क्योंकि तब कोविड के मामले नियंत्रित थे । जहां तक निजी वाहनों से यात्रा करने वाले लोगों की बात है तो दिल्ली सरकार ने इस साल कम से कम दो मौकों पर अपने नियमों में बदलाव किया है। डीडीएमए ने चार फरवरी को निजी वाहन में यात्रा करने वाले अकेले व्यक्ति को बिना मास्क के रहने की अनुमति दी थी। 26 फरवरी से हालांकि यह कहा गया कि निजी वाहन में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर मास्क मानदंड का उल्लंघन करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामले और संक्रमण दर बढ़ रही है। दिल्ली में बृहस्पतिवार को 965 नए मामले दर्ज किए थे और एक मरीज की मौत हुई थी, जबकि एक दिन पहले बुधवार को संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर गई थी।
दिल्ली में कोविड के 1042 नए मामले आए, दो मरीजों की मौत
दिल्ली में 4.64 प्रतिशत संक्रमण दर के साथ कोविड-19 के 1042 नए मामले गत 24 घंटे के दौरान आए हैं और दो मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। यह जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को साझा किए गए आंकड़ों में दी। आंकड़ों के मुताबिक गत 24 घंटे के दौरान कुल 22,442 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही दिल्ली में अबतक संक्रमण के कुल 18,72,699 मामले आ चुके हैं जिनमें से 26,164 मरीजों की मौत हुई है। उल्लेखनीय है कि बृहस्पतिवार को दिल्ली में 4.71 प्रतिशत संक्रमण दर के साथ कुल 965 नए मामले आए थे। वहीं, बुधवार को 5.7 प्रतिशत संक्रमण दर (कुल जांचे गए नमूनों में संक्रमितों का प्रतिशत) के साथ 1009 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को 4.42 प्रतिशत संक्रमण दर के साथ 632 नए मामले आए थे जबकि इससे एक दिन पहले 7.72 प्रतिशत संक्रमण दर रही थी और कुल 501 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और 11 अप्रैल को जहां उपचाराधीन मरीजों की संख्या 601 थी वह बढ़कर अब 3,253 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक हालांकि, अस्पताल में भर्ती होने की दर अब भी कम है और तीन प्रतिशत से भी कम मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस समय कोविड-19 के 58 मरीज अस्पतालों में भर्ती है जबकि 2,173 का इलाज घर में ही चल रहा है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी किया जिसमें अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों से 500 रुपये का जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया गया है।