नई दिल्ली/ अदिति सिंह : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 1984 के सिख विरोधी दंगों (anti sikh riots) से जुड़े पुल बंगश मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) के खिलाफ शनिवार को आरोप पत्र दाखिल किया। सीबीआई ने यहां एक विशेष अदालत के समक्ष दाखिल अपने आरोप पत्र में कहा है कि टाइटलर ने एक नवंबर 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्र भीड़ को उकसाया और भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारे को जला दिया गया और तीन सिखों ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की हत्या कर दी गई।
–टाइटलर ने पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्र भीड़ को उकसाया और भड़काया
-भीड़ ने गुरुद्वारे को जला दिया गया और तीन सिखों की हत्या कर दी गई
-सीबीआई ने विशेष अदालत में दाखिल किया आरोप पत्र, दो जून को आरोपों का संज्ञान लेगी
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC ) की 147 (दंगा), 148, 149 (गैर कानूनी तरीके से एकत्र होना) 109 (उकसाना), 302 (हत्या) और 295 (धार्मिक स्थलों को अपवित्र करना) समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अदालत दो जून को आरोपों का संज्ञान लेगी। टाइटलर पर हत्या करने वाली भीड़ को उकसाने का आरोप है। बहरहाल, सीबीआई ने मामले में तीन क्लोजर रिपोर्ट (मामला बंद करने संबंधी रिपोर्ट) दाखिल की, जिन्हें विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। सीबीआई ने पुल बंगश इलाके में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में हाल में टाइटलर की आवाज का नमूना लिया था। दंगों की जांच करने वाले नानावती आयोग की रिपोर्ट में टाइटलर का नाम शामिल था।
बता दें कि यह मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश इलाके में एक गुरुद्वारे में आग लगाए जाने और तीन लोगों की हत्या किये जाने से जुड़ा है।