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Monday, September 15, 2025

ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, सैलून, और नाई की दुकानें नहीं खुलेगी

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–सिंगल और मलटी ब्रांड वाले मॉल नहीं खुलेंगे
— शराब और अन्य पदार्थों की बिक्री पहले से प्रतिबंध जारी रहेंगे
–शहरी क्षेत्रों में अकेली दुकानों, अड़ोस-पड़ोस की दुकानों तथा आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति

(खुशबू पाण्डेय)
नई दिल्ली / टीम डिजिटल: कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए देशभर में पिछले एक महीने से जारी लॉकडाउन के बीच दुकानों को खोलने के बारे में लगातार बदलाव किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने दुकानों को खोलने के संबंध में शुक्रवार रात दी गई छूट के बारे में सफाई देते हुए कहा है कि रेस्टोरेंट, सैलून, और नाई की दुकानें इसके दायरे में नहीं आते हैं, लिहाजा इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

गृह मंत्रालय ने अपने 15 अप्रैल को पूर्णबंदी के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन कर सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को पत्र लिखकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गैर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश दिया था। नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमाओं में आने वाले बाजारों तथा सिंगल और मलटी बं्राड वाले मॉल को भी इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया था।
इस आदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अकेली दुकानों, अड़ोस-पड़ोस की दुकानों तथा आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है।

ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, सैलून, और नाई की दुकानें नहीं खुलेगी
बाद में गृह मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में सफाई दी कि सभी रेस्तरां, सैलून और नाई की दुकान इस छूट के दायरे में नहीं आती। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रेस्तरां तथा सैलून सेवा प्रदाता की श्रेणी में आते हैं इसलिए ये दुकान नहीं हैं और इन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले मंत्रालय ने एक अन्य स्पष्टीकरण में कहा था कि ई-कामर्स कंपनियों को भी केवल अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति की छूट रहेगी और वे गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति अभी नहीं कर सकेंगी।

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि शराब और अन्य पदार्थों की बिक्री पहले से प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे। नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा को छोड़कर, बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। एकल और बहु-ब्रांड मॉल की दुकानों को कहीं भी खोलने की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि शराब की बिक्री के साथ-साथ उन अन्य वस्तुओं की भी बिक्री प्रतिबंधित है, जिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है।

बता दें कि गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकल और बहु-ब्रांड मॉलों की दुकानों को छोड़कर कुछ श्रेणियों की दुकानें खोलने का आदेश जारी किया है। इसके तहत लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई ये छूट हॉटस्पॉट्स एवं कन्टेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी

दुकानों में 50 फीसदी स्टाफ, मास्क, दूरी अनिवार्य

गृह मंत्रालय के मुताबिक अनुमति प्राप्त सभी दुकानों के लिए सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ दुकान खोलना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई ये छूट हॉटस्पॉट्स एवं कंटेंनमैंट क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।

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