17 राज्यों की 55 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान
–केंद्रीय चुनाव आयोग ने जारी की चुनाव के लिए अधिसूचना
–13 मार्च को नामांकन और 26 मार्च को होगा चुनाव
–सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में खाली हो रही है 7 सीट
(खुशबू पाण्डेय)
नई दिल्ली/ टीम डिजिटल: केंद्रीय चुनाव आयोग (Central election commission) ने 17 राज्यों की 55 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव का ऐलान आज कर दिया। आयोग के मुताबिक चुनाव 26 मार्च को होगा। इन सभी सत्रह राज्यों से चुने गए राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक जिन राज्यों में सीटों खाली हुई हैं और चुनाव होना है उसमें सबसे ज्यादा सीट महाराष्ट्र राज्य की है। महाराष्ट में कुल 7 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है।
इसके बाद तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5, ओडिशा की 4, आंध्र प्रदेश की 4, तेलंगाना की 2, असम की 3, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 2, गुजरात की 4, हरियाणा की 2, हिमाचल की एक, झारखंड की 2, मध्य प्रदेश की 3, मणिपुर की एक, राजस्थान की तीन और मेघालय की एक राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा।
बता दें कि महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से चुने गए सदस्य दो अप्रैल को सेवानिव़ृत्ति हो जाएंगे। जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगना, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और हिमाचल के सदस्यों का कार्यकाल 9 अप्रैल और मेघालय के सदस्यों का कार्यकाल 12 अप्रैल को समाप्त होगा।
जानकारी के मुताबिक जिन चर्चित लोगों की राज्यसभा खत्म हो रही है उनमें उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, कांग्रेस नेता मोतीलाल बोरा, दिग्विजय सिंह, डा. संजय सिंह, कुमारी शैलजा, भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री विजय गोयल, प्रेमचंद्र गुप्ता, तिरुचि शिवा आदि प्रमुख हैं। आयोग के मुताबिक राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना छह मार्च को जारी होगी। 13 मार्च को नामांकन होगा और 16 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 18 मार्च को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख होगी। बता दें कि मतदान 26 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतपत्र के जरिए होने वाले मतदान के बाद मतों की गिनती शाम 4 बजे के बाद होगी।
कैसे चुने जाते हैं राज्यसभा सांसद
राज्यसभा के लिए किसी राज्य से कितने सांसद चुने जाएंगे, यह उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से तय किया जाता है। लेकिन इसके लिए वोटिंग प्रक्रिया लोकसभा चुनाव से अलग होती है। राज्यसभा चुनाव में वोट जनता नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि करते हैं। जिस राज्य की सीटों पर चुनाव होता है उस राज्य के विधायक (यानी विधानसभा के सदस्य वोट) डालते हैं। इन प्रतिनिधियों की संख्या उनके राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है।