–जागो पार्टी ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के कोविड सेंटर को लेकर की शिकायत
–कोविड सेंटर में गैर प्रमाणिक मेडिकल स्टाफ, नकली एंबुलेंस का प्रयोग किया
–लापरवाही के चलते हुई थी एक मरीज की मौत, परिजनों ने भी लगाया आरोप
नई दिल्ली/ टीम डिजिटल : जागो पार्टी ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के कोविड सेंटर में कथित फर्जी डाक्टरों के हाथों मरीजों की जिंदगी खतरे में डालने के आरोप में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन, दिल्ली कमेटी अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा और महासचिव हरमीत सिंह कालका के खिलाफ थाना नार्थ एवेन्यू में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई हैं। जागो पार्टी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने शिकायत में दावा किया है कि नकली और गैर प्रमाणिक मेडिकल स्टाफ, नकली एंबुलेंस और गलत दवा की वजह से 14 मई 2021 को सेंटर में भर्ती हुए मरीज अमरजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। जीके ने बताया कि यह दावा मरीज के पुत्र ने उन्हें सौंपे कागजात के साथ एक वीडियो में किया है। साथ ही संदेह भी जताया है कि उनके पिता की मौत गलत दवाई से हुई हो सकती है।
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जीके ने कहा कि पीले रंग की स्कूल बसों को एंबुलेंस बता कर लोगों की भावनाओं से इन्होंने खिलवाड़ किया हैं, क्योंकि स्कूल बसों की अधिकतम रफतार 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड गवर्नर के कारण तय होती है, जबकि एंबुलेंस की अधिकतम स्पीड का कोई नियम नहीं है। जीके ने आरोप लगाया कि दिल्ली कमेटी ने स्कूल बस को एंबुलेंस के रूप में चलाकर मरीज को मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर स्कूल बस का एंबुलेंस के तौर पर इस्तेमाल करते समय कोई हादसा हो जाता तो नियम के उल्लंघन पर बीमा कंपनी दावे को ठुकराने का हक रखती है। लेकिन सिरसा-कालका अपनी वाहवाही के चक्कर में गुरु तेग बहादर साहिब के नाम पर संगतों को गुमराह करने से भी बाज नहीं आए। इसलिए सभी सबूतों के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
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जीके ने बताया कि दिल्ली कमेटी एक्ट की धारा 36 के अनुसार सिरसा-कालका लोक सेवकों की परिधि में आते हैं और इन्होंने एक अन्य लोक सेवक सत्येंद्र जैन के साथ मिलकर लोगों के साथ विश्वासघात किया हैं। इससे पहले इसी कोविड सेंटर के नकली डाक्टरों का खुलासा कर चुके हैं। जबकि मंत्री और कमेटी की तरफ से सेंटर शुरू होने से पहले मीडिया के सामने दावा किया गया था कि इस सेंटर को लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के 50 डाक्टर चलाएंगे, लेकिन आपदा को अवसर में बदलते हुए इन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन नाम की एनजीओ को मरीजों के इलाज का ठेका दे दिया। थाने में दी शिकायत में तीनों आरोपियों के खिलाफ साजिश, धोखाधड़ी, लोक सेवकों द्वारा आपराधिक विश्वासघात, लोगों की सुरक्षा ख़तरे में डालने, महामारी एक्ट 2005 सहित अन्य कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसमें धारा 120 बी, 420, 409, 336 की 34, 35 और महामारी एक्ट की धारा 52, 53 व 55 शामिल है।