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Wednesday, June 18, 2025

DSGMC : पुरानी वोटर लिस्ट में नये मतदात जोड़कर होंगे गुरुद्वारा चुनाव

–दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश, अप्रैल 2021 तक हो सकते हैं आम चुनाव
–2025 के आम चुनाव नई मतदाता सूची पर कराने का दिया आदेश

नयी दिल्ली / टीम डिजिटल : दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) के आम चुनाव को लेकर अदालत ने हरी झंडी दे दी। इससे आम चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 के चुनाव वाली मतदाता सूची में नये मतदाता जोड़कर 2021 के आम चुनाव करवाने का आदेश दिया है। साथ ही 2025 के आम चुनाव नई मतदाता सूची पर करावाने का भी दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय को आदेश दिया है। इससे पहले मतदाता सूची को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था कि 2021 के चुनाव फोटो वाली नई मतदाता सूची पर होंगे। इस सबंधी गुरुद्वारा चुनाव निदेशक को 9 महीने के अंदर नई मतदाता सूची बनाने का भी आदेश दिया था। लेकिन लगभग साढृे 3 साल बीतने के बावजूद निदेशालय नई मतदाता सूची बनाने में असफल रहा है।

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जिसको लेकर अकाली दल की दिल्ली ईकाई के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने दिल्ली हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। इसमें हाईकोर्ट के 2017 के आदेश का हवाला देते हुए नई फोटो वाली मतदाता सूची ना बनने की जानकारी अदालत को दी थी। इसी याचिका में बाद में जागो पार्टी भी दाखिल हो गई थी और पुरानी मतदाता सूची पर ही चुनाव करवाने का समर्थन किया था। बाद में इस मसले पर दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय ने जवाब दाखिल किया था कि कोराना के कारण नई मतदाता सूची बनाना घर घर जाकर मुश्किल काम है। इसलिए कोर्ट अपने आदेश में संशोधन करके पुरानी मतदाता सूची पर ही 2021 के आम चुनाव करवाने की सहमति दे दी।

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निदेशालय ने इस बावत उपराज्यपाल से मंजूरी लेने का भी हवाला दिया था। 18 सितम्बर को अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जो कि  सोमवार को सुनाया गया। कोर्ट ने इससे पहले इसी मामले में कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना और मंजीत सिंह जीके के द्वारा तीन साल पहले नई मतदाता सूची बनाने को लेकर डाली गई याचिकाओं का भी निपटारा कर दिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द निदेशालय नये वोट बनाने का कार्यक्रम का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। हालांकि, दूसरी ओर अकाली दल इसको हाईकोर्ट के डबल बेंच ेमें चुनौती देने का तैयारी कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यह तय हो गया है कि कोर्ट नई मतदाता सूची को बनाने का माहौल इस समय नहीं है इस बात से संतुष्ट हो चुकी है। सही समय पर अगर वोट बन गए तो अप्रैल 2021 में आम चुनाव हो सकते हैं। बता दें कि 2017 की मतदाता सूची में 3.65 लाख सिख मतदाता हैं। 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष के होने वाले नये मतदाता जोड़े जाने हैं।

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