नई दिल्ली/ खुशबू पाण्डेय : 1984 Sikh Riot – दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी(DSGMC) के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने बताया कि सीबीआई (CBI) द्वारा 1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) के खिलाफ चार्जशीट दर्ज होना सिख कौम की एक बड़ी जीत है। कालका और काहलों ने कहा कि सिख समुदाय 39 वर्षों से दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार के न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) की लीगल टीम इन मामलों की पैरवी करती आ रही है और आज सीबीआई द्वारा टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दर्ज होना दिल्ली कमेटी की टीम के लिए भी एक बड़ी जीत है।
-गुरुद्वारा कमेटी ने किया दावा, कोई भी आरोपी बचेगा नहीं
–पुल बंगश इलाके में सिख नरसंहार मामले को लेकर दर्ज हुई चार्जशीट
पत्रकारों से बातचीत करते हुए कमेटी अध्यक्ष कालका ने बताया कि यह मामला पुल बंगश का है जहां जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) ने भीड़ का नेतृत्व करते हुए सिखों का नरसंहार किया। पूर्व में कांग्रेस सरकार के दौरान टाइटलर को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन जब सरकार बदली तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम ने पुन: पैरवी की व मामले की दोबारा जांच हुई। इसमें सी.बी.आई ने पूरी पारदर्शिता के साथ केस की जांच की।
इस मामले में चश्मदीद गवाह हरपाल कौर ने 29 मार्च को धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया था। हरपाल कौर के घर में ही सरदार गुरचरण सिंह चन्नी, बादल सिंह, ठाकुर सिंह की हत्या की गई थी। आज सीबीआई (CBI) ने रोज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। अब जगदीश टाइटलर का भी जेल जाना लगभग तय है। कमेटी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय इन सभी कातिलों को मंत्री पद सहित बड़े-बड़े ओहदे देकर नवाजा गया। इस मामले में सिख कौम ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। सड़कों पर धरने भी दिये गये, मैट्रो रेल भी रोकी गई तथा विभिन्न अदालतों में केस भी लड़े गए और अब 39 वर्षों के बाद इन्साफ मिल रहा है।
कालका एवं काहलों ने कहा कि वर्तमान सरकार ने हमें विश्वास दिलाया है कि कोई किसी पर दबाव नहीं बना सकता, कानून सभी के लिए एक समान है। इसलिए जो भी दोषी हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सज्जन कुमार की तरह टाइटलर भी जाएंगे जेल : मनजिंदर सिरसा
भाजपा के सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा चार्जशीट दर्ज करना सिख समुदाय के लिए एक बड़ी जीत है। इसके लिए टाइटलर जैसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सीबीआई का आभार व्यक्त किया। सिरसा ने कहा कि जब वह दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव थे, तब उन्होंने अदालत में अर्जी दायर करते हुए पूरी पुख्ता जानकारी दी थी। साथ ही जगदीश टाइटलर के खिलाफ नए साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसके बाद अदालत ने अर्जी स्वीकार की और फिर 29 मार्च 2023 को सीबीआई के मुख्य गवाह हरपाल ने मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत एक बयान दर्ज करवाते हुए बताया कि कैसे जगदीश टाइटलर ने भीड़ का नेतृत्व किया और गुरुद्वारा पुल बंगश इलाके में तीन सिखों ही हत्या की उसके बाद गुरुद्वारा साहिब को आग लगा दी गई।
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सीबीआई ने गहन जांच के बाद आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 153ए, 188, 302, 295 और 436 के तहत चार्जशीट दर्ज की है। अब सज्जन कुमार की तरह जगदीश टाइटलर भी 1984 के सिख नरसंहार मामले में अपनी भूमिका के लिए जेल जाएंगे। टाइटलर के बाद कमलनाथ भी जेल जाएंगे और 1984 के सिख नरसंहार मामले में उनकी भूमिका के लिए भी उन्हें सज़ा सुनिश्चित मिलेगी।