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Saturday, October 26, 2024

गुरुद्वारा कमेटी के कर्मचारियों का वेतन न देने पर कोर्ट ने लगाई फटकार

– डीएसजीएमसी स्टॉफ को लंबे अरसे से तनख्वाह नही मिल रहा
– कोर्ट ने गुरुद्वारा कमिटी को लगायी फटकार
– दाखिल याचिका की सुनवायी करते हुए हाई कोर्ट ने गुरुद्वारा कमिटी को 4 अगस्त तक हर रिटायरी को 2.5 लाख का भुगतान करने को कहा

नई दिल्ली/वूमेन एक्सप्रेस ब्यूरो। दिल्ली हाई कोर्ट की वी.कामेश्वर राव की पीठ ने शिरोमणि अकाली दल दिल्ली, सरना की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमिटी को फटकार लगायी है।
कोर्ट ने याचिका का संज्ञान लेते हुए पाया कि गुरूद्वरा कमिटी के अधीन चल रहे गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूलों के कर्मचारियों का 40 फीसदी से अधिक तनख्वाह का भुगतान पिछले एक वर्ष से अधिक समय से नही हुए है। रिटायर्ड कर्मचारियों के एरियर तक का भुगतान नही हुआ है। पीएफ इत्यादि तक के भुगतान में भारी अनियमिता पायी गयी है।

अध्यापकों के हक के लिए लंबे समय से संघर्ष करने वाले शिअदद पार्टी प्रधान परमजीत सिंह सरना और हरविंदर सिंह सरना ने आज यहाँ जानकारी दी। पार्टी प्रधान सरना ने कहा कि “अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ एक दूसरे भ्रस्टाचार के मामले में लुक-आउट नोटिस जारी हुआ था। सिरसा देश छोड़ने की तैयारी कर रहे थे लेकिन कानून उनको इजाजत नही देता।उनको हमारे सभी स्टॉफ भाइयो और बहनों के मेहनत के एक -एक रुपए का भुगतान करना होगा।

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पार्टी महासचिव हरविंदर सिंह सरना ने कहा कि गुरुद्वारा कमिटी जैसे पवित्र स्थान को पब्लिसिटी स्टंट का मैदान बनाने वाले कमेटी प्रबंधन के पास अपने खुद के प्रचार पर करोड़ो उड़ाने को है।लेकिन इनके पास अपने ही कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए नही है। जिएचपीएस धरोहर खंडहर बनने की ओर है। सभी स्कूल, कॉलेज बर्बादी की ओर है। इनके दोषियों को सजा दिलाने के लिए संगत के सहयोग से हम अंतिम समय तक संगर्ष करते रहेंगे। सिख इतिहास में कभी भी सिख मर्यादा और पवित्र दसवंध की बेअदबी इस तरह से नही हुयी।”

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सरना ने दावा किया कि डीएसजीएमसी के अंदर 8 से अधिक स्टॉफ की गरीबी और भूखमरी से मौत हो चुकी है। उनको महीनों से तनख्वाह नही मिल रहे थे ।सरना ने पिछले मीडिया खबरों का भी हवाला दिया। कोर्ट की सुनवायी के दरम्यान डीएसजीएमसी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा को खुद पेश होना पड़ा। लेकिन प्रस्तुत दावों से कोर्ट संतुष्ट नही नज़र आए और उन्होंने मामले में कड़ा संज्ञान लिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 6 सितम्बर,2021 तय की है।

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