29 C
New Delhi
Friday, June 20, 2025

तिहाड़ जेल में महिला बनी VIP कैदी, घर का मिलेगा खाना,पहन सकेंगी आभूषण

नयी दिल्ली/अदिति सिंह। भारत राष्ट्र समिति (Bharat Rashtra Samiti) की नेता के. कविता को यहां की एक अदालत ने मंगलवार को नौ अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने कहा कि कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में उनकी भूमिका के बारे में जांच के लंबित रहने और कथित अपराध के आर्थिक प्रकृति का होने के कारण यह सामान्य अपराध से अधिक जटिल मामला है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर एक अप्रैल तक जवाब दाखिल करने की भी अनुमति दी। बीआरएस की 46 वर्षीय नेता को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा, मामले की जांच गिरफ्तार व्यक्ति की भूमिका और अपराध से अर्जित की आय का पता लगाने और अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिहाज से लंबित है जो अपराध से अर्जित आय से संबंधित प्रक्रिया या गतिविधियों में शामिल हैं।

-BRS नेता कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा
—तिहाड़ जेल ले जाया गया, घर का बना खाना, आभूषण और दवाएं रखने की अनुमति
—गद्दा, चप्पल, कपड़े, बेडशीट, कंबल, किताबें, कलम, कागज, पहनने के छूट

इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए कि अपराध प्रकृति में आर्थिक है और सामान्य अपराधों की तुलना में अधिक जटिल है.आरोपी को नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। अदालत ने निर्देश दिया कि कविता को नौ अप्रैल को सुबह 11 बजे उसके सामने पेश किया जाए। कविता को ईडी की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था। अदालत कक्ष में लाये जाने के दौरान कविता ने कहा, यह धन शोधन का मामला नहीं है। यह एक राजनीतिक शोधन का मामला है। एक आरोपी पहले ही भाजपा में शामिल हो चुका है, दूसरे आरोपी को भाजपा का टिकट मिल रहा है और तीसरे आरोपी ने चुनावी बांड में 50 करोड़ रुपये दिए हैं। यह मनगढ़ंत और झूठा मामला है। हम बेदाग निकलेंगे। जय तेलंगाना। कार्यवाही के दौरान मंगलवार को कविता के वकील नितेश राणा ने उनके नाबालिग बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की। इस पर पलटवार करते हुए ईडी ने जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा, ईडी को एक अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने और आरोपी के वकील को अपने जवाब की अग्रिम प्रति प्रदान करने को सुनिश्चित करने का समय दिया जाता है। कविता की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने बीआरएस नेता के खिलाफ जब्त की गई सामग्रियों और दस्तावेजों तक पहुंच के लिए अदालत से निर्देश मांगा, जो धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 (2) के तहत एक सीलबंद लिफाफे में ईडी के निर्णायक प्राधिकारी को प्रदान किए गए थे। प्रावधान के अनुसार संबंधित अधिकारियों को गिरफ्तारी के तुरंत बाद, गिरफ्तारी आदेश को ‘अपने कब्जे में मौजूद सामग्री’ के साथ एक सीलबंद लिफाफे में सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करना होता है। चौधरी ने अदालत से 10 दिनों की हिरासत में पूछताछ के दौरान कविता की चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट तक पहुंच की अनुमति देने का भी अनुरोध किया। अदालत ने ईडी को कविता के वकील को चिकित्सकीय रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कविता द्वारा दायर एक अलग अर्जी पर अदालत ने उन्हें उनकी चिकित्सीय स्थिति के कारण न्यायिक हिरासत के तहत जेल में कुछ वस्तुओं तक पहुंच की अनुमति भी दी। अदालत ने कहा, संबंधित जेल अधीक्षक, तिहाड़ जेल को निर्देश दिया जाता है कि वह आरोपी को नियमों के अनुसार घर का बना खाना, गद्दा, चप्पल, कपड़े, बेडशीट, किताबें और कंबल, कलम, कागज, पहने हुए आभूषण और दवाएं रखने की अनुमति दें। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता कविता को केंद्रीय जांच एजेंसी ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। उन्हें 16 मार्च को सात दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया था और पिछले शनिवार को हिरासत अवधि को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। अदालत ने मंगलवार को कहा कि ईडी की याचिका में इस आधार पर उनकी न्यायिक हिरासत की मांग की गई थी कि गिरफ्तार व्यक्ति ‘अत्यधिक प्रभावशाली’ है और इस बात की आशंका है कि वह रिहा होने के बाद गवाहों को प्रभावित करेगा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा जिससे जारी जांच प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि कविता ‘साउथ ग्रुप’ की प्रमुख सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।

जेल नंबर छह के एक अलग सेल में रहेंगी K Kavita 

चिकित्सकीय जांच के बाद उन्हें जेल नंबर छह में रखा गया है।अदालत के आदेश के अनुसार, उन्हें घर का बना खाना, गद्दा, चप्पल, कपड़े, बेडशीट, कंबल, किताबें, कलम, कागज, पहनने के आभूषण और दवाएं रखने की अनुमति है। कविता ने अदालत से घर का बना खाना खाने का अनुरोध किया था क्योंकि वह कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं। अदालत ने उनके अनुरोध को मंजूर कर लिया। एक जेल अधिकारी ने कहा, उन्हें एक अलग सेल में रखा जाएगा जिसमें दो अन्य महिला कैदी भी होंगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related Articles

Delhi epaper

Prayagraj epaper

Latest Articles