नई दिल्ली। वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कुल 5 दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। सजा का ऐलान होने के बाद कोर्ट से बाहर निकलते समय ताहिर हुसैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा।
13 जुलाई को ठहराया गया था दोषी
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 13 जुलाई को इस बहुचर्चित मामले में सुनवाई पूरी करते हुए ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया था। सजा पर बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से सभी दोषियों के लिए मृत्युदंड (फांसी) की मांग की थी। कोर्ट ने अपराध को अत्यंत जघन्य मानते हुए दोषियों को फांसी की जगह उम्रकैद की सजा सुनाई।
क्या था पूरा मामला?
यह घटना फरवरी 2020 की है जब उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। दंगों के दौरान आईबी के सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उनका शव चांदबाग इलाके के एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, अंकित के शरीर पर 40 से ज्यादा गंभीर घाव पाए गए थे।
इस मामले में कुल 11 आरोपी मुकदमे (ट्रायल) का सामना कर रहे थे। अदालत ने सबूतों के अभाव में 6 आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि ताहिर हुसैन, नाजिम, जावेद, कासिम और अनस को दोषी पाया।
किन धाराओं में पाए गए दोषी?
कोर्ट ने सभी पांचों दोषियों को आईपीसी की निम्नलिखित धाराओं के तहत दोषी ठहराया:
- धारा 302: हत्या
- धारा 365: अपहरण
- इसके अलावा धारा 188, 153A, 147, 148 और 149 के तहत भी अपराध सिद्ध माना गया।
- छूट: कोर्ट ने आरोपियों को आपराधिक साजिश यानी धारा 120B के आरोप से बरी कर दिया।
“समाज को झकझोर देने वाली घटना”: जज की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि सरकारी अधिकारी की हत्या करने वालों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए। बचाव पक्ष ने आरोपियों के परिवार और साफ आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला देकर सजा में नरमी की मांग की थी।
जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि यह समाज को झकझोर देने वाली एक बेहद गंभीर घटना थी। अंकित शर्मा की अत्यंत क्रूरता से हत्या की गई और उनके शव को बेदर्दी से छोड़ दिया गया। इस घटना ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया था।
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Women Express पर. Hindi News और India News in Hindi से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर ज्वॉइन करें, Twitter पर फॉलो करें और Youtube Channel सब्सक्राइब करे।

