नई दिल्ली। रक्षाबंधन के पावन पर्व से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और स्वावलंबन के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। दिल्ली कैबिनेट ने लंबे समय से प्रतीक्षित ‘लक्ष्मी योजना’ को अपनी आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी।
योजना की पहली किस्त रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर योग्य लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए एक विशेष डिजिटल पोर्टल तैयार किया गया है, जिसे 1 अगस्त 2026 से आम जनता के आवेदन के लिए खोल दिया जाएगा।
CM रेखा गुप्ता ने कहा: दिल्ली की बहनों से किया वादा पूरा किया
कैबिनेट से योजना को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालने के एक साल से कुछ अधिक समय में ही दिल्ली की महिलाओं से किया अपना प्रमुख वादा निभा दिया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मुख्य वक्तव्य:
- ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत: योजना का आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल 1 अगस्त से लॉन्च होगा, जहाँ पात्र बहनें आसानी से आवेदन कर सकेंगी।
- रक्षाबंधन पर पहली किस्त: आवेदन और सत्यापन (Verification) प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों के पहले बैच को रक्षाबंधन तक पहली किस्त जारी कर दी जाएगी।
- महिला सशक्तिकरण: यह कदम दिल्ली की बहनों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र और मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
‘लक्ष्मी योजना’ के लिए क्या हैं पात्रता की शर्तें?
सरकार ने योजना का लाभ सही और जरूरतमंद महिलाओं तक पहुँचाने के लिए स्पष्ट मानदंड तय किए हैं:
- आयु सीमा: आवेदक महिला की आयु 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- स्थायी निवासी: महिला या उसका परिवार कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आय सीमा: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- एक परिवार-एक लाभ: यदि किसी परिवार में एक से अधिक महिलाएं पात्र पाई जाती हैं, तो लाभ केवल परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को ही दिया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है:
- आधार कार्ड एवं दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड (Voter ID)
- निवास प्रमाण पत्र (कम से कम 10 साल से दिल्ली में रहने का प्रमाण)
- आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होने का प्रमाण)
- आवेदक महिला का स्वयं के नाम से सक्रिय और DBT (Direct Benefit Transfer) लिंक्ड बैंक खाता
- मोबाइल नंबर और हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
1 अगस्त से डिजिटल पोर्टल शुरू होते ही योग्य महिलाएं अपना पंजीकरण करा सकेंगी, जिसके बाद दस्तावेजों की जांच कर रक्षाबंधन तक पहली किस्त जारी की जाएगी।
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