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योगी सरकार की विधवा पेंशन योजना: 40 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा 1000 रुपये मासिक लाभ

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 40 लाख से अधिक विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है। यह योजना पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को आर्थिक संकट से उबारने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद कर रही है।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 40 लाख से अधिक विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है। यह योजना पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को आर्थिक संकट से उबारने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद कर रही है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र महिला इस योजना से वंचित न रहे।

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में योगी सरकार की प्रतिबद्धता

उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में महिला कल्याण विभाग की निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन योजना) काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान में प्रदेश की 40,32,629 विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।

यह आंकड़ा दर्शाता है कि सरकार ने पिछले वर्षों में योजना का दायरा काफी बढ़ाया है। वर्ष 2016-17 में जहां करीब 17.31 लाख महिलाएं लाभ ले रही थीं, वहीं अब यह संख्या 40 लाख से अधिक हो गई है।

चार किस्तों में मिल रही है पेंशन राशि

योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की पेंशन दी जाती है। यह राशि साल में चार किस्तों में जारी की जाती है। हर तीन महीने की राशि एक साथ लाभार्थी के खाते में पहुंचाई जाती है। किस्तें इस प्रकार हैं:

  • अप्रैल-मई-जून
  • जुलाई-अगस्त-सितंबर
  • अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर
  • जनवरी-फरवरी-मार्च

साल 2021 में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और पेंशन राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया। यह धनराशि सीधे आधार से लिंक बैंक खातों में PFMS सिस्टम के जरिए ट्रांसफर की जाती है, जिससे भुगतान में पारदर्शिता बनी रहती है और रिसाव की आशंका कम होती है।

पात्रता की शर्तें क्या हैं?

निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • उसके पति का निधन हो चुका हो।
  • महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
  • परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो।

ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि मदद वास्तव में जरूरतमंद महिलाओं तक ही पहुंचे।

कोई पात्र महिला वंचित न रहे, यह है सरकार का लक्ष्य

महिला कल्याण निदेशालय की निदेशक डॉ. वंदना वर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र महिला योजना से बाहर न रह जाए।

यह पेंशन सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है। यह उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और समाज में सम्मान के साथ जीने की प्रेरणा भी देती है। योजना के विस्तार से हजारों परिवारों में आर्थिक स्थिरता आई है और महिलाएं अपनी छोटी-मोटी जरूरतें आसानी से पूरी कर पा रही हैं।

योगी सरकार की इस पहल से निराश्रित महिलाओं को नई उम्मीद मिली है। सरकार लगातार योजना की निगरानी कर रही है ताकि लाभार्थियों की संख्या और बढ़ सके और भुगतान समय पर होता रहे।

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